Monday, May 5, 2025
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सामूहिक विवाह योजना में अब आनलाइन आवेदन

  • बीडीओ और नगर निकाय अधिकारियों को एक सप्ताह में पूर्ण करनी होगी प्रक्रिया
  • जनपद में 1795 के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक आवेदन महज 35

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए अब आॅनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारियों को आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण करनी होगी। अन्य किसी माध्यम से प्रात होने वाले आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई तिथि से एक सप्ताह पूर्व मिलने वाले आवेदनों को ही शामिल किया जा सकेगा।

सीडीओ शशांक चौधरी ने शासन से 28 अगस्त को जारी किए गए आदेश के बारे में जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुख और नगर निकाय अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए हैं। जिनमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आॅनलाइन मिलने वाले आवेदनों के सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें किसी अधिकारी को इसके लिए अधिकृत करते हुए उसका विवरण सीडीओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना है।

इस संबंध में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार समाज कल्याण अनुभाग-3 की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आॅनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं, के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिसमें उनकी सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए अधिकारी तिथि निर्धारित करेंगे। सामूहिक विवाह के आयोजन में सांसद, विधायक और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी भाग लेंगे।

प्रदेश भर के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित

यूपी सरकार ने बजट 2023-24 के तहत सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। योजना के इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। 51000 रुपये प्रति युगल व्यय किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 232 करोड़ राशि जिलों को आवंटित कर दी है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार अपने खर्च पर सामूहिक विवाह करवाएगी। इस योजना का वो परिवार लाभ उठा सकते है जो अपनी बेटियों की शादी कराने का खर्च नहीं उठ सकते है। अब सामूहिक विवाह में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते है।

एक जोड़े के विवाह में 51 हजार का प्रावधान

इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े के अकाउंट में 35 हजार रुपये जमा करेगी। विवाह के आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल और बर्तन आदि के लिए 10 हजार रुपये खर्च करेगी और छह हजार रुपये विवाह के व्यय पर खर्च किए जाएंगे। इस तरह एक जोड़े के विवाह में 51000 रुपये खर्च करने की व्यवस्था है।

योजना के लिए कन्या की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तलाकशुदा और विधवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। आवेदक परिवार की अधिकतम आय दो रुपये सालाना से ज्यादा न हो। लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। एक परिवार की केवल दो कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन के दौरान पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मूल निवास पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र जरूरी हैं।

अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आॅफलाइन मोड में संचालित की जा रही थी। जिसमें अब आवेदन से लेकर स्वीकृति तक सब कुछ आॅनलाइन कर दिया गया है। अब आवेदिका के परिवार की अधिकतम आय सीमा दो लाख रुपये रखी गई है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर अब आवेदिका को अपना नाम, आयु, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालना होगा। जिसके आधार पर उससे संबधित सभी जानकारी आ जाएगी, दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

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जिसे डालने के बाद ही पोर्टल आगे खुलेगा। मेरठ जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1795 सामूहिक विवाह का लक्ष्य है, जिसमें 250 के लिए धन भी किया जा चुका है। अब तक 35 आवेदन आॅनलाइन आ चुके हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी हर वर्ग से आने वाले पात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में नारी निकेतन में रह रहीं 13 संवासियों का पंजीकरण करके उनकी शादी कराने की तैयारियां भी चल रही हैं। इवेंट की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। -सुनील सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ

कन्या सुमंगला योजना में मांगे आनलाइन आवेदन

जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूर्णतया वित्त पोषित, महत्त्वपूर्ण व जनकल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उदे्दश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत कन्या के जन्म से लेकर बालिका के कक्षा-10, 12 के उपरान्त डिप्लोमा/स्नातक में प्रवेश के उपरान्त तक छह चरणों में 15 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट पर आॅनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, मेरठ में सम्पर्क कर सकते हैं।

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