Wednesday, June 18, 2025
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अब निलंबन के बाद शिक्षकों की बहाली होगी आनलाइन

  • शिथिलता बरतने वाले शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाली होगी आनलाइन
  • जांच में आरोप सिद्ध नहीं होने पर उसी विद्यालय में होगी बहाली

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों को शिक्षित करने में शिथिलता बरतने व अन्य किसी वजह से निलंबन होने वाले शिक्षकों की बहाली को लेकर बीएसए द्वारा पोर्टल पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही किस जिले में कितने शिक्षक निलंबित चल रहें है उनका भी पूरा रिकार्ड आॅनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जबकि ऐसे शिक्षक जो निलंबित होने के बाद जांच के लिए किसी अन्य विद्यालय में सम्बद्ध किये जाएगे उन्हें दोष साबित नहीं होने पर वापस अपने पूर्व विद्यालय में ही जाना होगा।

सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। आदेश में निलंबन बहाली के खेल पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाए गए है। पहले जहां निलंबन के बाद शिक्षकों को उनके मनपसंद विद्यालय में बहाल कर दिया जाता था अब ऐसा नहीं होगा। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले में निलंबित चल रहे शिक्षकों का जो रिकार्ड पोर्टल पर दर्ज होगा उसकी सूची की जांच की जाएगी।

जिन शिक्षकों को किसी भी वजह से निलंबित किया गया है और उनकी जांच पूरी हो चुकी है उनकी बहाली के लिए विद्यालय का आवंटन आॅनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। पहले इसमें खेल होता था कि कोई भी शिक्षक किसी मनपसंद विद्यालय में जाना चाहता है तो उसे पहले निलंबित किया जाता था जिसके बाद उसे उसी विद्यालय में सम्बद्ध कर दिया जाता था जहां वह जाना चाहता था। जांच पूरी होने के बाद उसी विद्यालय में बहाल भी कर दिया जाता था।

निलंबित शिक्षक निर्दोष साबित होने पर वापस मूल विद्यालय में जाएंगे

पहले ऐसे शिक्षक जिन्हें अपनी ड्यूटी में शिथिलता बरतने पर निलंबित किया जाता था और किसी दूसरे विद्यालय में जांच होने तक सम्बद्ध कर दिया जाता था लेकिन जांच पूरी होने के बाद यदि वह निर्दोष साबित होते थे तो उन्हें मूल विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता था। अब ऐसे शिक्षक जिनपर कोई दोष साबित नहीं होगा वह वापस उसी विद्यालय में जाएंगे जहां से उन्हें निलंबित किया गया था। ऐसे शिक्षक जिनको दोष सबित होने पर सजा मिलनी चाहिए उन्हें साफ्टवेयर के हिसाब से उन विद्यालयों में भेजा जा सकता है जो एकल विद्यालय है।

एकल विद्यालय नहीं होने की स्थिति में आरटीई के मानकों के अनुसार पदास्थापना की कार्रवाई की जा सकती है। निलंबन से बहाली बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश को भी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। साथ ही निलंबन के बाद बहाल होने वाले शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद वह मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट होगा। यह आदेश पोर्टल पर गुरूवार से शुरू होकर 5 अगस्त तक पूरा करना जरूरी है।

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