Wednesday, June 11, 2025
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सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद व स्टाकिंग पर प्रतिबंध

1 जुलाई से पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध, न वितरण हो सकेगा न ही बिक्री और न उपयोग

जनवाणी संवाददाता |

सहारनपुर: जनपद में पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, स्टाकिंग, वितरण बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 20 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, इस्तेमाल तथा उसके संबंध में लाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराने उद्देश्य से वृहद जनजागरुकता अभियान रेस( रिडक्शन अवेयरनेस सर्कुलर) आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गत 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की हुई है।

इस संबंध में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस आदेश के अनुसार दुकानदार विक्रेता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरीवाले व रेहड़ी वालों सहित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कटलरी को नहीं बेचेंगे और न ही उपयोग करेंगे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार पहचान किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। सिंगल यूनज की जाने वाली वस्तुओं मे प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान कलियां, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़े, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम की छड़े, सजावट के लिए पालीस्टायरीन, प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसै कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के बक्से, आमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, 100 माइक्रोन से कम की वस्तुओ को श्रेणीबद्ध किया गया है।

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