जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली:
क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक किया है। या नहीं। अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरुर कर लें। क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है। लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी देना होगा।
30 जून के बाद डबल पेनल्टी
दरअसल मार्च महीने में सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी करते हुए कहा है कि एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी देना होगा। एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर यानि 30 जून तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होगा। इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी अदा करना होगा।
वहीं सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। हालांकि पेनल्टी का भुगतान करना होगा। दरअसल पैन के साथ आधार को बगैर पेनल्टी के साथ लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक ही थी। तब लिंक करने पर कोई चार्ज नहीं लगता था। आपको बता दें पहले सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है और आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक अप्रैल 2022 के बाद भी पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकता है पर उसके लिए पेनल्टी भरना होगा।
पैन नहीं होगा इनऑपरेटिव
दरअसल पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक ऐसा कतई नहीं होगा। और पेनल्टी देकर एक अप्रैल 2022 के बाद भी पैन कार्ड के साथ आधार लिंक किया जा सकता है।
क्यों पैन के साथ आधार को लिंक करना है जरुरी
आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें।