Saturday, July 27, 2024
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सुप्रीम कोर्ट से लोन मोरेटोरियम मामले में बैंकों को राहत

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जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने सरकार की लोन मोरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है।

इतना ही नहीं, उद्योगों को अलग से राहत का आदेश देने से भी मना कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार छोटे कर्जदारों का चक्रवृद्धि ब्याज पहले ही माफ कर चुकी है। इससे ज्यादा राहत देने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। हम सरकार के आर्थिक सलाहकार नहीं है। महामारी की वजह से सरकार को भी कम टैक्स मिला है।

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