जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज गुरूवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।
Kanjhawala hit and drag case | Rohini court charged accused Manoj Mittal, Amit Khanna, Krishan and Mithun under IPC sections 302 (murder), 201 (Destruction of evidence), 212 (harbouring offender), 120B (Criminal Conspiracy).
Accused Deepak, Ashutosh and Ankush charged with 201,…
— ANI (@ANI) July 27, 2023
वहीं, न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया गया है। साथ ही अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है।
बता दें कि, अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।
What’s your Reaction?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1