Friday, March 29, 2024
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शीजान खान को नही मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में महाराष्ट्र की एक अदालत ने शीजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वसई कोर्ट ने माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे। 15 दिसंबर को दोनों का ब्रेकअप हुआ और 16 दिसंबर को तुनिशा को पैनिक अटैक आया। 24 दिसंबर को जब तुनिशा ने सुसाइड किया तब तुनिशा से मिलने वाला आखिरी शख्स शीजान ही था। ये बात CCTV फुटेज में भी इस बात की पुष्टि हुई है।

कोर्ट ने माना कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा डिप्रेशन में थी। तुनिशा सुसाइड से पहले शीजान के कमरे में ही थी। अगर इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पर जमानत दे दी जाती है तो केस प्रभावित हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है।

शीजान पर है ये आरोप

शीजान को उनकी को-एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 21 साल की तुनिशा ने खान के साथ टेलीविजन सीरीयल ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में अभिनय किया था। एक्ट्रेस ने वसई के पास एक धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। शर्मा और खान का प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों हाल में अलग हो गए थे।

तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वसई पुलिस ने 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता वनिता शर्मा की ओर से पेश हुए वकील तरुण शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध गंभीर है।

जबकि खान के वकीलों शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने अदालत से अभिनेता को जमानत देने का अनुरोध किया था, जो वर्तमान में ठाणे केंद्रीय जेल में बंद है। खान के वकीलों ने कहा था कि इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लागू नहीं होता है।

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