Friday, July 5, 2024
- Advertisement -
HomeUttar Pradesh NewsMeerutयाकूब प्रकरण में बेटे की ससुराल में दबिश

याकूब प्रकरण में बेटे की ससुराल में दबिश

- Advertisement -
  • पुलिस कुर्की के लिये अदालत से लेगी अनुमति

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: गैरकानूनी तरीके से चल रही अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ का मीट बरामद होने और 10 लोगों के जेल जाने के बाद पुलिस याकूब कुरैशी और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिये ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा की ससुराल में पहुंचे।

18 8

कोतवाली सीओ अरविंद कुमार चौरसिया स्पेशल टीम के साथ गाजियाबाद दबिश देने पहुंचे। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी परिवार के साथ फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार याकूब कुरैशी के करीबियों के घर लगातार दबिश दे रही है। उसके बावजूद याकूब कुरैशी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है।

कोटक महिंद्रा के सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

मेरठ: कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी एवं कम्पनी के सीईओ सुरेश अग्रवाल सहित कम्पनी के तीन अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है। झूठे पत्र के आधार पर शास्त्री नगर निवासी प्रखर पटेल की गाड़ी के क्लेम का दावा निरस्त करना कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को महंगा साबित हो गया है।

दरअसल, सेक्टर-नौ शास्त्री नगर निवासी प्रखर पटेल की बलेनो कार गत छह फरवरी को अयोध्या में बुरी तरह से दुर्घटना ग्रस्त होगायी थी। प्रखर पटेल की कार कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से बीमित थी और उन्होंने दुर्घटना के बाद अपनी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का क्लेम दाखिल किया। क्लेम की रकम बड़ी होने के कारण कोटक महिंद्रा ने क्लैम की राशि देने से बचना चाहा और एक झूठे पत्र के आधार क्लेम निरस्त कर दिया।

जिस पर प्रखर पटेल ने कोटक महिंद्रा के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, कम्पनी के सीईओ सुरेश अग्रवाल सहित चार अन्य के खिलाफ धारा 406, 408, 420, 465, 468, 471 एवं 120(इ) के तहत धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा धारा दर्ज करवाया है।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments