Friday, April 3, 2026
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इंतजार की घड़ी खत्म, सजा का एलान आज

  • गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्या कांड़ में सुनाई जानी है हत्यारोपियों को सजा

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: कोतवाली थाना के गुजरी बाजार में अंजाम दिए गए तिहरे हत्या कांड जिसमें सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल की गोली मारने के बाद गला काटकर हत्या कर दी गयी थी कल (आज) सजा के एलान का इंतजार खत्म हो जाएगा। सुनील ढाका, पुनीत गिरी व सुधीर गिरी के परिजन भी इस मौके पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। दरअसल बीती 24 जुलाई को न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 की अदालत को इस मुकदमे का फैसला हाई कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट मांगे जाने पर फैसला टल गया था।

अब 31 को फैसला आना है। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 की अदालत में अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ कलुआ के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र दिया था कि इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ट्रांसफर प्रार्थना पत्र 128 सन 2024 विचाराधीन है। इसमें 30 जुलाई की तिथि निर्णय के लिए नियत है। इसमें मुकदमे की सुनवाई के लिए मेरठ से किसी अन्य जिले में कराने के लिए प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में दिया गया था। इस मामले में प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए

तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन ट्रांसफर प्रार्थना पत्र में नियत तिथि 30 जुलाई 2024 की होने की चलते न्यायालय ने जजमेंट के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की है।कार्रवाई रोकने का कोई स्थगन आदेश नहीं है। वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार त्यागी ने बताया कि मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय से कार्रवाई रोकने का कोई स्थगन आदेश नहीं है। सिर्फ केस का स्टेटस मांगा गया है। मेरठ न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की गई है।

ये था मामला

23 मई 2008 की दोपहर बागपत की बालैनी नदी के किनारे सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि निवासी परीक्षितगढ़ व सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली, बागपत के शव मिले थे। जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। इजलाल की दोस्ती शीबा सिरोही से थी। पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक शीबा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। उसने इजलाल को तीनों के खिलाफ उकसाया था।

14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

पुलिस ने इस मामले में हाजी इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत दस आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कुल 14 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल पुत्रगण स्व. इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्वर्गीय उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श, शम्मी और माजिद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए हत्याकांड को साबित करने के लिए कुल 37 गवाहों के नाम दिए। शीबा सिरोही को इस मामले में इजलाल को घटना के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया। इस पर शीबा कोर्ट से स्टे ले आई। अब इस मामले में सिर्फ एक आरोपी शम्मी जेल में है। बाकी सभी आरोपी जमानत पर बाहर है।

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