Wednesday, August 13, 2025
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दो गेंगस्टरों को पांच वर्ष की सजा व दस-दस हजार का जुर्माना

  • छेड़छाड़, हत्या का प्रयास व चोरी समेत अनेक मामले थे दर्ज

जनवाणी संवाददाता

मुजफ्फरनगर: गेंगस्टर कोर्ट ने दो गेंगस्टरों को पांच-पांच वर्ष की सजा व दस-दस हजार रूप्ये का जुर्माना किया है। दोनों आरोपियों समेत चार पर पुरकाजी पुलिस ने गेंगस्टर की कार्रवाई की थी। आरोपियों पर छेड़छाड़, हत्या का प्रयास व चोरी समेत कई मामले दर्ज थे।

बता दें कि थाना पुरकाजी क्षेत्र के अभियुकतगण महबूब पुत्र छोटा उर्फ अशरफ झोझा वा इकबाल पुत्र सद्दीक झोझा फरमान पुत्र मन्नू व इकबाल पुत्र नजीर ने गिरोह बना कर घातक अस्त्र से लैस होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया तथा ये आरोपी महिलाओं से छेड़छाड़, हत्या का प्रयास जैसे अपराधिक कृत्यों में लिप्त थे। आरोपियों का अपराधिक इतिहास भी है|

इस गिरोह की इन्ही अपराधिक गतिविधियों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पुरकाजी महिपाल सिंह ने इन चारो अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का वर्ष 1997 में अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण इकबाल पुत्र नजीर व फरमान पुत्र मन्नू को पूर्व में ही गैंगस्टर कोर्ट से सजा हो चुकी थी।

जबकि महबूब पुत्र छोटा व इकबाल पुत्र सद्दीक के विरुद्ध अभियोग विचारण पर था आज सुनवाई पूर्ण होने पर विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर की जबरदस्त पैरवी के चलते|

इन दोनो अभियुक्तगण को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर बाबू राम द्वारा पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस दस हजार रूपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

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