जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्ष हमलावर रहा और सदन नहीं चलने दिया। इस दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 68 सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। वे चर्चा चाहते हैं, लेकिन यह एक घंटे से अधिक नहीं।
विपक्ष को इस दौरान बोलने नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा और इस मुद्दे पर बोलना होगा।
उधर, सत्तापक्ष का कहना था कि मणिपुर की घटना गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे। सत्तापक्ष ने कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है इसलिए सदन नहीं चलने दिया जा रहा है।
बाद में मणिपुर मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहे विपक्ष के विरोध के बाद सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 पास
संसद ने सोमवार को चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गत गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने सोमवार को इसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा।
विधेयक की खास बातें
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विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग, प्रदर्शन तथा पायरेसी के जरिए उन्हें इंटरनेट पर दिखाने के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं।
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पायरेसी के विरूद्ध विधेयक में तीन लाख रूपये के जुर्माने और अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है।
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जुर्माने को फिल्म की अंकेक्षित सकल उत्पादन लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
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विधेयक में फिल्मों को अभी तक जो ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिया जाता है उसे तीन आयुवर्ग श्रेणियों यथा ‘यूए7 प्लस’, ‘यूए13 प्लस’ और ‘यूए16 प्लस’ में रखने का प्रावधान है।
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विधेयक में फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रावधान हैं।
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विधेयक में फिल्मों को दिए जाने वाले सेंसर बोर्ड के प्रमाणपत्र की वर्तमान 10 वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाकर हमेशा के लिए किए जाने का प्रावधान है।
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