Wednesday, April 1, 2026
- Advertisement -

उत्तराखंड सरकार ने लागू किया ‘नकल विरोधी कानून’, पढ़ें पूरी खबर

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी है। राजभवन ने 24 घंटे के भीतर ये कदम उठाया है।

आजीवन कारावास के साथ देना होगा इतना जुर्माना 

अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या गलत साधनों का इस्तेमाल किये जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं जमानत भी नहीं होगी और दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला जारी रहने से गुस्साए छात्रों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को बीते दिन स्वीकृति देकर राजभवन भिजवाया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब होने वाली भर्ती परीक्षाएं इसी अध्यादेश के तहत होगी।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

डीपफेक पूरी तरह नकारात्मक नहीं

हम उस युग में रह रहे हैं जिसे विशेषज्ञ...

बुनियादी शिक्षा को खोना सही नहीं

वी गर्ग विद्यार्थियों को अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने...

लड़कियों को शिक्षित करने का महत्व

डॉ विजय गर्ग शिक्षा केवल एक मौलिक अधिकार नहीं...

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना

एक सप्ताह बाद गुड़की घर पर आया। मैंने पूछा,...

अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ सकतीं हैं मुश्किलें

अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष चलता...
spot_imgspot_img