भारत में एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर चार पुरुषों द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म की गई एक 13 वर्षीय लड़की को फिर से यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा क्योंकि वह सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के पास गई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश की आबादी वाले राज्य में हुई जहां ललितपुर के एक पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस आॅफिसर (एसएचओ) ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं के सिलसिले ने बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर एक नजर डालने पर खुलासा होता है। पांच साल के भीतर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। 2012 में 17 साल और उससे कम उम्र की लड़कियों से छेड़छाड़ और रेप के मामलों की संख्या 8,541 थी। 2016 में यह संख्या बढ़कर 19765 हो गई। 2018 में, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया था, हालांकि इसने अपराधियों को नहीं रोका और न ही घटनाओं को कम किया।
भारत में, 2016 में, महिलाओं के खिलाफ 3.38 लाख अपराध के मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में से 11.5 प्रतिशत थे। लेकिन दुष्कर्म के 4 में से केवल 1 मामले में दोष सिद्ध होने के साथ, यह देश में दुष्कर्म पीड़ितों के लिए न्याय की एक गंदी तस्वीर है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के रोजमर्रा के कामकाज पर आश्चर्य होता है। यदि कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है, यदि उसका परिवार उसका समर्थन करता है, तो कुछ राहत और देखभाल हो सकती है|
लेकिन अगर वे नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे खुद चुप रहने के दबाव में हैं, तो वह परित्यक्त और मित्रहीन और बदतर, दागी महसूस कर रही है। कई बार, एक विरोध या अभियान, या महिला समूहों, दलित समूहों की निरंतर उपस्थिति और प्रगतिशील राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के हस्तक्षेप ने अकेले प्राथमिकी दर्ज करना भर संभव बना दिया है। आगे कुछ नहीं होता?
शायद सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय समाज में महिलाओं की समग्र निम्न स्थिति है। गरीब परिवारों के लिए शादी में दहेज देने की जरूरत बेटियों को बोझ बना सकती है। लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत दुनिया में सबसे कम महिला-पुरुष जनसंख्या अनुपात में से एक है। अपने पूरे जीवन में, बेटों को उनकी बहनों की तुलना में बेहतर खिलाया जाता है, उनके स्कूल भेजे जाने की संभावना अधिक होती है और उनके करियर की बेहतर संभावनाएं होती हैं।
जन्म आधारित श्रेष्ठता, जो कि नाजायज है, कायम नहीं रह सकती, जब तक कि इसे पेटेंट झूठ और पाशविक बल के संयोजन के माध्यम से दिन-प्रतिदिन नवीनीकरण नहीं किया जाता है। दुष्कर्म पीड़ितों को अक्सर गांव के बुजुर्गों और कबीले परिषदों द्वारा आरोपी के परिवार के साथ ‘समझौता’ करने और आरोप छोड़ने या यहां तक कि हमलावर से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, एक दुष्कर्मी को न्याय के कटघरे में लाने की तुलना में एक लड़की की शादी की संभावित संभावनाएं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
न्यायाधीशों की कमी के कारण, भारत की अदालत प्रणाली कुछ हद तक धीमी है। देश में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 15 न्यायाधीश हैं, जबकि चीन में 159 हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक बार अनुमान लगाया था कि अकेले राजधानी में बैकलॉग से निपटने में 466 साल लगेंगे।
भारतीय राजनेताओं ने भारत की यौन हिंसा की समस्या के लिए कई संभावित उपायों को सामने रखा है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पुलिस थानों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना मुश्किल होगा। हमारे घरों, आस-पड़ोस, स्कूलों, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अन्य व्यवस्थाओं में समाज के विभिन्न स्तरों पर समुदाय के सदस्यों के सहयोग से यौन हिंसा को रोका जा सकता है।
हम सभी यौन हिंसा को रोकने और सम्मान, सुरक्षा, समानता के मानदंड स्थापित करने और दूसरों की मदद करने में भूमिका निभाते हैं। भारत की बढ़ती दुष्कर्म संस्कृति को पुलिस और न्यायिक प्रणालियों में सुधारों के माध्यम से दोषसिद्धि दर में वृद्धि करके और दुष्कर्म पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें सशक्त बनाने के उपायों को बढ़ाकर सबसे अच्छा उलट दिया जा सकता है।
आपराधिक न्याय प्रणाली राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है और कई अभियुक्तों को मुक्त होने की अनुमति देती है। यौन अपराधों की जांच में बाधा डालने या ऐसे मामलों के अपराधियों के साथ मिलीभगत करने के दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो अक्सर नहीं होती।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से दुष्कर्म के कुल दर्ज मामलों में, प्रत्येक पांच मामलें में से सिर्फ एक में ही दुष्कर्मी को सजा मिल पाती है। बाकी के सारे दुष्कर्मी ह्यबाइज्जत बरीह्य हो जाते हैं। और ऐसे में पीड़ित स्त्री को तीहरी सजा मिलती है। पहली सजा तो यह कि एक स्त्री सिर्फ अपनी मादा होने के कारण ही दुष्कर्म पाने के योग्य हो जाती है।
दूसरी सजा उसे तब मिलती है जब कानून के लंबे हाथों के बावजूद, अपराधी पीड़िता की आखों के आगे खुले घूमते फिरते हैं। तीसरी सजा उसे तब मिलती है जब दोषी पकड़े जाने पर भी ‘बाइज्जत बरी’ हो जाते हैं। शरीर व कोमल भावनाओं के साथ हुई हिंसा का भला हमारी इज्जत से क्या व कैसा संबंध है?