जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: एआई इम्पैक्ट समिट में आईवाईसी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है।
अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी (पीसी) रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया है। उन्होंने पीसी रिमांड को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है, साथ ही दो अन्य आरोपियों के लिए क्रमशः पांच दिन और दो दिन की रिमांड की मांग की है। हमने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को जमानत दे दी है और जमानत आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस क्राइम ब्रांच उदय भानु चिब की पीसी रिमांड बढ़ाने के कारणों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई है। जमानत की शर्तों में यह शामिल किया गया है कि चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अदालत में जमा करना होगा, साथ ही 50,000 रुपये की जमानत राशि भी पेश करनी होगी।

