Tuesday, March 24, 2026
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उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 261वीं बैठक संपन्न

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 261वीं बैठक बुधवार को परिषद के नवीन भवन स्थित सभा कक्ष में नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष व प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद में आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात आवंटियों द्वारा पूर्ण भुगतान कराकर परिषद से विक्रय-विलेख निष्पादन के उपरान्त मूल आवंटियों से सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त क्रेता के नाम परिषद अभिलेखों में नामान्तरण किये जाने हेतु वर्तमान में परिषद द्वारा सर्किल दर का 1 प्रतिशत शुल्क लिये जाने का प्राविधान है। जन सामान्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए परिषद द्वारा आवासीय सम्पत्तियों जिसमें ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर के नामान्तण हेतु नामान्तरण शुल्क अधिकत 10 हज़ार लिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद कार्मिको/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 1 जनवरी 23 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। वहीं उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद-वाराणसी की आवासीय समस्या के निदान हेतु ग्राम बझिया के 68 नग खसरों, ग्राम बिशुनपुर 119 नग खसरों, ग्राम देवनाथपुर के 90 नगर खसरों, हरहुआ के 250 नगर खसरों, ग्राम रामसिंहपुर के 182 नग खसरों, ग्राम सिंघापुर के 44 नग खसरों तथा वाजिदपुर के 190 नगर खसरों को मिलाकर कुल 1041 नग खसरों की 197.2927 हेतु भूमि वर्ल्ड सिटी एक्सपो भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार योजना हेतु प्रस्तावित स्थल चयन समिति के प्रस्ताव को निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी।
वहीं जनपद-अयोध्या में भूमि विकास गृहस्थान योजना एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या जिसका रकबा 180.2455 हेक्टेयर, जिसके अन्तर्गत ग्राम मॉझा शाहनेवाजपुर, शाहनेवाजपरु उपहार, कुढाकेशवपुर उपरहार एवं कुढाकेशवपुर मॉझा की भूमि एकड़ पर योजना संचालित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा का 97.5919 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित है तथा नियोजन समिति द्वारा एन0एच0/अन्य विभाग की 6.7104 हेक्टयर भूमि अर्जनमुक्त की गयी है। नियोजन समिति की संस्तुतियों को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

परिषद बैठक में अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद नितिन रमेश गोकर्ण, आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद तथा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त ईशान प्रताप सिंह, एवं अपर आवास आयुक्त बिपिन कुमार मिश्र के अतिरिक्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी, उप निदेशक विशेष आमंत्री उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा परिषद की ओर से वित्त नियंत्रक, डा महेश चन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता डीवी सिंह तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक संजीव कश्यप ने प्रतिभाग किया।

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