- मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 17वीं बोर्ड बैठक
- आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कार्य करे सिटी ट्रांसपोर्ट
- लोहिया नगर में बनेगा सिटी ट्रांसपोर्ट का चार्जिंग स्टेशन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: आयुक्त सभागार में मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 17वीं बोर्ड बैठक व वार्षिक सामान्य बैठक में आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने कहा कि सिटी ट्रांसपोर्ट के अधिकारी आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सिटी ट्रांसपोर्ट का संचालन करें तथा जो सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसे जनपद में आनी है, उनको शासन स्तर से समन्वय कर जल्द से जल्द मंगवाये। उन्होने आडिट आपत्तियों व सुझावों का अनुपालन करने के लिए कहा। इस अवसर पर कुल 8 प्रस्तावों पर चर्चा हुयी।
आयुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नवागत जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को बोर्ड का निदेशक के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
कम्पनी सचिव का एक वर्ष के लिए कार्य विस्तार किया गया साथ ही आॅडिट आपत्तियों व सुझाव पर विस्तार से चर्चा हुयी व आवष्यक दिशा-निर्देश दिये।
प्रबंध निदेशक मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट विजय कुमार ने बताया कि जनपद को नयी 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी है जिस पर शासन स्तर से समन्वय बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि लोहिया नगर में पांच एकड में सिटी ट्रांसपोर्ट का चार्जिंग स्टेशन, अड्डा व आफिस आदि बनाये जाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। कानपुर एसपीवी से 80 सीएनजी बसें मेरठ एसपीवी को स्थानांतरित किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
जिसकी जल्द अनुमति मिलने की संभावना है। इस अवसर पर डीएम के. बालाजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, अपर नगरायुक्त श्रद्धा शांडिल्यान, आरटीओ डा. विजय कुमार, एएसपी ट्रैफिक जितेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: कमिश्नर
आयुक्त सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने आटीओ विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह ओवर लोडिड वाहनों, परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर व बिना फिटनेस के संचालित हो रहे वाहनों के स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। इस अवसर पर 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
आयुक्त की अध्यता में आहूत संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में वेव बेस्ड वाहन 4.0 साफ्टवेयर पर एक जून 2019 से 31 जुलाई 2020 तक किये गये कार्य का अवलोकन व अनुमोदन किया गया। सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में अनुमोदन किया गया।
अभिकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास स्वयं के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन कम से कम दो वाहन होने चाहिए। आरटीओ डा. विजय कुमार ने बताया कि बैठक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 82(1) के अंतर्गत स्थायी सवारी गाड़ियों के सात परमिटों के हस्तान्तरण पर स्वीकृति दी गयी।
वहीं धारा 82(2) के अंतर्गत स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट के हस्तान्तरण की भी स्वीकृति दी गयी जिसके परमिट धारक का स्वर्गवास हो चुका है और उसके वारिसानों के नाम परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गयी। आरटीओ ने बताया कि बैठक में छह परमिटो के मार्ग प्रवर्धन किये गये मार्ग का प्रतिहस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गयी।
ये ऐसे परमिट है, जिसको आरटीए सहारनपुर ने परमिट दिया है और उसके कुछ अल्प दूरी के मार्ग मेरठ क्षेत्र में आते हैं तो उसके परमिट पर नियमत: प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गयी।
आरटीओ ने बताया कि बैठक में परमिट शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर मोटर गाड़ी अधिनियम-1988 की धारा 86 के अंतर्गत 19 वाहनों पर पूर्व निर्धारित दर पर दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गयी तथा आगे आने वाले ऐसे प्रकरणों पर दंडात्मक कार्रवाई नई अधिसूचना 10 अगस्त 2020 के अनुसार करने की सहमति हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी के. बालाजी, उप परिवहन आयुक्त राजीव श्रीवास्तव, आरटीओ डा. विजय कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार, अधिवक्ता सुरेश चन्द्र गर्ग, आरएम रोडवेज सहित अन्य अधिकारी व आवेदक उपस्थित रहे।