Saturday, April 11, 2026
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अनाधिकृत कॉलोनियों पर चला एमडीए का बुल्डोजर

  • पचेंडा रोड पर किसानों की भूमि पर प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा की जा रही थी अवैध प्लाटिंग
  • एमडीए के अफसरों ने डीएम के निर्देश पर की कार्यवाही

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: शहर के नामचीन हलवाई और एक स्कूल की बिना नक्शा पास कराये गयी बनाई जा रही बिल्डिंग को सील करने के बाद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) की टीम द्वारा शहर के नजदीक पचेंडा रोड पर निर्मित कराई जा रही पांच कॉलोनियों को अनाधिकृत होने के कारण कार्रवाई करते हुए उजाड़ दिया गया।

इन कॉलोनियों पर किये गये निर्माण कार्य को एमडीए सचिव और एसडीएम मुख्यालय ने भारी पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी चलवाकर बिस्मार कराया। इसके साथ ही कॉलोनी में नियमों के विरुद्ध प्लाटिंग करने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल यह जमीन किसानों के नाम पर खतौनियों में दर्ज बताई गयी है।

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मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने रविवार को पांच अनाधिकृत कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। रविवार को एमडीए सचिव महेन्द्र प्रसाद और एसडीएम मुख्यालय अजय कुमार अम्बष्ट भारी पुलिस बल लेकर पचैण्डा रोड पर दीन दयाल कॉलेज के पास पहुंचे।

वहां पर की जा रही प्लाटिंग को रोकने को लेकर एमडीए की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गयी। एमडीए टीम में शामिल अफसरों ने यहां पर किये गये अवैध निर्माण को बुल्डोजर चलवाकर ध्वस्त कराया। यहां तक की प्लाटिंग के लिए भरी कई नींव को भी जेसीबी मशीनों से उखड़वा दिया गया।

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मौके पर मौजूद एसडीएम मुख्यालय व एमडीए के अधिकारी।

इस दौरान भूमि के मालिक किसान और अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे। एमडीए अफसरों की इस कार्रवाई को लेकर विरोध करने का प्रयास भी किया लेकिन यह लोग कोई भी वैध नक्शा या दस्तावेज अफसरों को नहीं दिखा पाये और भारी पुलिस मौजूद होने के कारण इनका विरोध भी वहीं पर दम तोड़ता नजर आया।

एमडीए सचिव महेन्द्र प्रसाद ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी कि डीएम सेल्वा कुमारी जे. के मार्गदर्शन में अवैध कालौनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज पचैण्डा रोड पर पांच अनाधिकृत कालौनीयों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि यहां पर जिन कालौनियों को ध्वस्त किया गया है, उनको लेकर ना तो एमडीए से नक्शा पास कराया गया है और ना ही इनका रेरा में रजिस्ट्रेशन किया गया है।

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उन्होंने कहा कि यदि 500 स्क्वायर वर्ग में कोई कॉलोनी डवलप की जाती है तो नियम है कि इसके लिए डवलपरों और प्रॉपर्टी डीलरों को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन यहां कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाये। इसके चलते इन कॉलोनियों को अवैध मानते हुए यहां पर किये गये निर्माण को बिस्मार कराया गया है।

उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर इन कालौनियों के लिए प्लाटिंग की जा रही है, यह किसानों की भूमि है और विभिन्न खतौनियों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि किसानों ने प्रॉपर्टी डीलरों के नाम पावर आफ अटार्नी की हुई, इसकी जांच कर भूमि पर प्लाटिंग करने वालों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जायेगी।

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