Wednesday, January 22, 2025
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पुलिस ने शुभम सर्राफ का चालान किया

  • सगे चचेरे भाई पर फायर कर हो गया था फरार
  • शुभम सर्राफ पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

जनवाणी संवाददाता |

नजीबाबाद: अपने सगे चचेरे भाई पर गोली चलाकर उस पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शुभम सर्राफ का पुलिस ने चालान कर दिया। पुलिस ने उसके पास से तलाशी में एक तमंचा दो कारतूस बरामद किए है। रविवार को पुलिस ने बताया कि शुभम सर्राफ पुत्र अरुण निवासी मौहल्ला बालकराम को रोडवेज बस अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह कहीं जाने की फिराक में वहां खड़ा था।

उसके पास से तलाशी में एक तमंचा प्वाइंट 22 बोर तथा एक कारतूस प्वाइंट 22 बोर बरामद हुआ है। उसके विरुद्ध मुकद्दमा अपराध संख्या 531/2020 धारा 3/25 आर्स एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। विगत 11 अक्टूबर दिन रविवार की रात्रि शुभम सर्राफ ने संपत्ति विवाद में अपने सगे चचेरे भाई हर्षित पुत्र धनंजय वर्मा निवासी मौहल्ला बालकराम पर घर के समीप खाना खाने के बाद टहलने के दौरान एकाएक कई फायर कर दिए थे जिसमें हर्षित गंभीर घायल हो गया था। उक्त घटना मौहल्ले में एक व्यापारी के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी।

हमले के फुटेज को मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। घटना को अंजाम देकर शुभम सर्राफ फरार हो गया था। उधर घायल हर्षित को उपचार के लिए मेरठ में भर्ती कराया गया था। इस मामले में घायल हर्षित की माता नीना वर्मा पत्नी धनंजय सर्राफ निवासी मौहल्ला बालकराम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी शुभम सर्राफ के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

तहरीर में उसने कहा है कि संपत्ति विवाद के चलते शुभम सर्राफ व उसके जेठ अरुण उनसे रंजिश रखते हैं। पुलिस के मुताबिक एस आई जुगेन्द्र सिंह तेवतिया, एस आई अमित कुमार तथा कांस्टेबिल विवेक कुमार ने शुभम सर्राफ को बस स्टैन्ड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को एक तमंचा प्वाइन्ट 22 बोर तथा दो जिंदा कारतूस प्वाइंट 22 बोर मिले।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि शुभम सर्राफ पर नजीबाबाद थाने में मुकदमा अपराध सख्या 320/14 धारा 307 भादवि, मुकद्दमा अपराध सख्या 321/14 धारा 3/4/2 आर्म्स एक्ट, मुकद्दमा अपराध सख्या 446/14 धारा 3 (1) गुण्डा एक्ट, मुकदमा अपराध सख्या 516/2020 धारा 307/506 भादवि मुकद्दमा अपराध सख्या 531/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज हैं।

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