- 26 से आगामी 30 अक्टूबर तक ब्लॉक वार शिविर
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: जिले में पात्र दिव्यांगजनों, निराश्रित विधवा महिलाओं एवं वृद्धजनों को पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने के लिए विकास खंडवार 26 से आगामी 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। शिविरों को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही, नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि विकास खंडों में नोडल अधिकारियों की देख-रेख में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर लाभार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर आवेदन किया जा सकेगा। अधूरे दस्तावेज होने की स्थिति में मेडिकल टीम, लेखपाल, ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान की उपस्थिति में आवश्यक दस्तावेज निर्गत किए जाएंगे। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग, निराश्रित विधवा महिला एवं वृद्धावस्था के व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग कर योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण योजनांतर्गत ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टीक हीयरिंग ऐड आदि के आवेदन-पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एवं निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन-पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की देख-रेख मेंं पूर्ण किएंगे। शिविर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों की जांच कर आवेदन-पत्रों पर दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले सहायक उपकरणों की संस्तुति भी की जाएगी। जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अभी तक नही हैं, उनको भी शिविर में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे।
शिविर में नगरीय क्षेत्र के पात्र पाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के आवेदन-पत्र संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन-पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत हॉर्ड कॉपी समस्त औपचारिकताओं एवं अपनी संस्तुति सहित संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएंगे। दिव्यांग पेंशन के आवेदन-पत्रों के साथ ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति भी ऑनलाईन कराई जानी अनिवार्य है।
ब्लॉकवार पेंशन शिविर
शामली ब्लॉक में 26 अक्टूबर, थानाभवन ब्लॉक में 27 अक्टूबर, ऊन ब्लॉक में 28 अक्टूबर, कांधला ब्लॉक में 29 अक्टूबर तथा कैराना ब्लॉक में 30 अक्टूबर को पेंशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में संबंधित ब्लॉक के बीडीओ के अलावा जिला दिव्यांगजन, सशक्तिकरण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
दिव्यांग पेंशन को पात्रता
दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण, यूडीआईडी योजना, दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांगजन के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं फोटो वेबसाइट पर पर ऑनलाइन कर हॉर्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।