- एसडीएम शामली कोर्ट ने हस्तगत करने के दिए निर्देश
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: शहर के चर्चित साधना मंदिर समिति के भूमि विवाद में न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शामली के आदेश से मंदिर समिति ने राहत महसूस की है। न्यायालय ने नगर पालिका परिषद शामली के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि एक पक्ष में विवादित भूमि का कब्जा साधना मंदिर समिति को नियमानुसार हस्तगत कर आख्या उपलब्ध कराई जाए।
दरअसल, न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शामली के यहां वाद संख्या 2/2012-13 अंतर्गत धारा-145, अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचाराधीन था। इस वाद में कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली की 7 फरवरी 2008 के आधार पर प्रचलित हुई। इसमें बताया गया कि शामली के मोहल्ला पंसारियान स्थित खसरा नंबर-4644/1 पर प्रथम पक्ष गोपीचंद पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम खेड़की, थाना झिंझाना एवं द्वितीय पक्ष जगवीर पुत्र मलखान सिंह, सुखपाल पुत्र भूषण, सोहनवीर व नगर पालिका परिषद शामली तथा साधना स्थल मंदिर समिति शामली में कब्जे को लेकर विाद है। विवादित भूमि पर दोनों पक्ष अपना-अपना कब्जा बता रहे थे।
कोर्ट में रिपोर्ट के साथ नक्शा नजरी भी प्रस्तुत की गई। स्थल पर शांति व्यस्था भंग की आशंका जताई गई। साथ ही, रिपोर्ट के अंत में धारा-145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गई। प्रभारी निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने 13 फरवरी 2008 को उक्त विवादित भूमि को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शामली की सुपुर्दगी में दी गई। अधिशासी अधिकारी ने 29 अगस्त 2009 को विवादित भूमि का सुपुर्दगी नामा तैयार कर इस न्यायालय को भेजा।
वाद में सूबा सिंह पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम कुड़ाना ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उक्त भूमि का गोपीचंद पुत्र रामसिंह से 20 मार्च 2008 को बैनामा प्राप्त कर लिया है। प्रार्थना पत्र में गोपीचंद के स्थान पर वाद में पक्षकार बनाए जाने की प्रार्थना की गई। साथ ही, बैनामा प्रस्तुत किया गया। सूबा सिंह के द्वारा एक बैनामा 18 अगस्त 2007 प्रस्तुत किया गया, जो बाबू सिंह व तेजपाल पुत्रगण सुलतान सिंह निवासी माजरा रोड, शाामली के द्वारा गोपीचंद पुत्र रामसिंह के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है।
तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने 11 अप्रैल 2012 को सूबा सिंह को पक्षकार बनने के आदेश पारित किए। साधना स्थल समिति ने अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-12 में अपील करते हुए सूबा सिंह को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की। सूबा सिंह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने सूबा सिंह को पक्षकार बनाए जाने के आदेश पारित किए।
उप जिला मजिस्ट्रेट शामली ने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से दो माह पूर्व विवादित भूमि पर मोहल्ला पंसारियान, शामली में स्थित खसरा नंबर 4644/1 पर साधना मंदिर समिति, शामली का कब्जा था।
उप जिला मजिस्ट्रेट शामली संदीप कुमार ने 22 अक्टूबर को दिए उक्त वाद में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शामली, को निर्देश दिए कि उक्त विवादित भूमि का कब्जा साधना मंदिर समिति को नियमानुसार हस्तगत कर एक पक्ष के भीतर आख्या उपलब्ध कराई जाए।