Friday, July 18, 2025
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ट्रिपल मर्डर में तीन आरोपियों को उम्रकैद

  • एलआईसी मैनेजर, पत्नी और सैक्स गर्ल की हुई थी हत्या

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: न्यायालय जिला जज रजत सिंह जैन ने 2016 में शास्त्री नगर में एलआईसी अधिकारी सहित तीन की हत्या में आरोपी विकास, उदयवीर और सचिन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है सरकारी अधिवक्ता सर्वेश शर्मा व पदम सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा मनीष ने 18 जून 2016 में थाना मेडिकल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मामा चंद्रशेखर मामी पूनम व एक युवती की हत्या कर दी गई है। मुकदमा अज्ञात में लिखवाया गया था।

जांच के दौरान तीनों आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थ।े विवेचना के दौरान पता चला कि विकास उर्फ विक्की की रिया से दोस्ती थी और बाद में विकास को पता चला कि रिया गलत कार्य करती है और चंद्रशेखर व उसकी पत्नी पूनम सब ने मिलकर गलत कार्य करने का अपने ही घर पर काम किया हुआ था। जिस पर विकास ने अपने दो दोस्त सचिन और उदयवीर को चंद्रशेखर के घर पर भेजा।

जहां सचिन और उदयवीर ने रिया की नग्न अवस्था में चाकू घोंप कर हत्या कर दी और चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। इन दोनों ने चंद्रशेखर के घर से एलसीडी और रिया की स्कूटी भी चुराई थी जो बाद में आरोपियों के पास से बरामद की गइर्। न्यायालय में सरकारी वकील पदम सिंह ने 13 गवाह प्रस्तुत किए न्यायालय ने गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को ट्रिपल मर्डर में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सैक्स रैकेट में हुआ तिहरा हत्याकांड

शास्त्रीनगर के एक घर में खेली गई थी खून की होली। पुलिस को 18 जून 2016 को एक घर से तीन लाशें मिलीं थी। उनमें से दो लाशें तो इस घर के मालिक एलआईसी मैनेजर चंदशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम की थीं लेकिन तीसरी लाश का इस घर में रहने वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं था।

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ये तीसरी लाश थी एक लड़की की जिसका नाम था रिया। रिया की लाश नग्न अवस्था में मिली थी। रिया का बैंक एकाउंट इस बात के पुख्ता प्रमाण दे रहा था कि ट्रिपल मर्डर की मुख्य वजह सेक्स रैकेट ही है। उसके एकाउंट में हर दूसरे दिन करीब 10 हजार रुपये जमा होते थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि इस धंधे में अकेली रिया ही नहीं, बल्कि और लड़कियां भी शामिल होंगी।

चंद्रशेखर गुप्ता बीमा कंपनी में मैनेजर थे। उनकी पत्नी पूनम घरेलू महिला थीं। रिया शास्त्रीनगर में एक ब्यूटी पार्लर में तीन हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी करती थी। उसका अकाउंट पीएनबी की शास्त्रीनगर शाखा में था। रिया के एकाउंट में हर दूसरे दिन 10 से 12 हजार रुपये जमा होते थे। करीब 50-60 लाख रुपये की संपत्ति के अलावा भी उसके एकाउंट में लाखों रुपये थे।

दो साल में दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा

न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मेरठ राम किशोर पांडे ने नाबालिक से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी अरशद पुत्र रफीक निवासी लालकुर्ती मेरठ को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कारावास व अंकन 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना लालकुर्ती में दिनांक 10 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 10 वर्षीय नाबालिक पुत्र आरोपी की दुकान पर बाल कटवाने गया था।

जहां उसने पीड़ित के साथ अश्लील हरकत की थी। रात को पीड़ित ने अपने पिता को सारी घटना बताई। जिसके बाद वादी मुकदमा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा थाने में पंजीकृत कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल चार गवाह पेश किए । न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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