Monday, March 23, 2026
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अब बिना Ph.D. के बनें असिस्‍टेंट प्रोफेसर, यूजीसी ने किए बड़े बदलाव

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानि यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्वीट के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए Ph.D. की अनिवार्यता को खत्‍म कर दिया गया है। ये नए नियम 01 जुलाई 2023 से लागू कर दिए गए हैं।

यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने आगे बताया है कि ‘असिस्‍टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब PHd की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे।’

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्‍वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्‍टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है। अब NET/SET/SLAT क्‍वालिफ‍िकेशन ही हायर एजुकेशन में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के न्‍यूनतम अर्हता होगी।’

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