जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपनी टैरिफ नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराते हुए उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तत्काल 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर इस ग्लोबल टैरिफ के प्रभाव के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ भी नहीं बदलेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत पर अब 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा, जो 24 फरवरी से शुरू होगा और फिलहाल यह 150 दिनों तक लागू रहेगा। इसके बाद अमेरिकी संसद इस पर विचार करेगी और तय करेगी कि इसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
ग्लोबल टैरिफ के बाद भारत पर कितना टैरिफ लगेगा?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद, ट्रंप ने 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लागू किया। अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर अब 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। पहले भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब घटकर 10 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, यूरोपीय संघ पर पहले 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत और ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब सभी देशों के लिए घटकर 10 प्रतिशत हो गया है।
भारत के साथ व्यापार समझौते पर ट्रंप का बयान
ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ घोषित अंतरिम व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, “कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे।” यह बयान पहले की स्थिति के विपरीत था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते को भी बहुत अच्छा बताया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को हटा दिया था और इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।
युद्ध रोकने के दावे और रूस से तेल खरीद मुद्दा
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोक दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी गई थी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुरोध पर भारत ने रूस से तेल की खरीद में कमी की। हालांकि, इन दावों पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।
10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क का असर
नए कार्यकारी आदेश के तहत, अमेरिका में आने वाले सभी आयातित सामान पर 10 प्रतिशत नया शुल्क लगेगा। यह 150 दिनों के लिए लागू रहेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को सुधारने और अमेरिकी उद्योग, किसानों तथा निर्माताओं के हित में उठाया गया है। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि टैरिफ उनकी आर्थिक नीति का अहम हिस्सा हैं और इससे अमेरिका को लाभ होगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रंप की प्रतिक्रिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से अधिक जाकर टैरिफ लगाए थे। इसके बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इस फैसले पर निराशा जताई और कुछ जजों की आलोचना भी की। फैसले के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत नया अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी कर दिया।

