Tuesday, September 15, 2026
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Disha Salian: दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट, CBI ने दर्ज की FIR; बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश के बाद की गई है। अदालत ने मामले की जांच CBI को सौंपते हुए केंद्रीय एजेंसी को एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच करने का निर्देश दिया था। अब एफआईआर दर्ज होने के साथ ही मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर आगे बढ़ेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में CBI जांच का आदेश दिया था। अदालत ने अपने निर्देश में केंद्रीय एजेंसी को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच आगे बढ़ाने को कहा था।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब CBI ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े घटनाक्रम, परिस्थितियों और पहले की जांच में सामने आए पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल की जाएगी।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। दिशा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम कर चुकी थीं।

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में किसी आपराधिक साजिश या गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मामले की CBI जांच की मांग की थी।

कोर्ट ने जांच में कमियों का किया जिक्र

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 44 पन्नों के फैसले में पुलिस की जांच में कई कमियों की ओर इशारा किया। अदालत ने कहा कि पुलिस के पास मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अवसर था, लेकिन जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल बने रहे।

अदालत ने यह भी कहा कि दिशा के पिता एक युवा बेटी के पिता हैं और मामले में ठोस एवं उचित जांच की जरूरत थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से कुछ लोगों पर लगाए गए आरोपों का विस्तार से उल्लेख करने से परहेज किया और कहा कि आरोपों की जांच करना केंद्रीय एजेंसी का काम है।

पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत सामने आने तक उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। CBI अब उपलब्ध साक्ष्यों, घटनाक्रम और पहले हुई जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।

परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका

दिशा सालियान के परिवार की ओर से लंबे समय से उनकी मौत को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। परिवार का आरोप रहा है कि यह मामला महज दुर्घटना या आत्महत्या का नहीं हो सकता और इसमें हत्या की आशंका की भी जांच होनी चाहिए।

पिछली सुनवाई के दौरान भी बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने इस बात पर सवाल उठाया था कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई थी। अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी उठा कि परिवार की ओर से हत्या के आरोप लगाए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

अब CBI करेगी मामले की जांच

CBI द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर आगे बढ़ेगी। जांच में घटना की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और पहले की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

फिलहाल, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। जांच पूरी होने और पर्याप्त साक्ष्य सामने आने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

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