जनवाणी ब्यूरो |
मुजफ्फरनगर: उप कृषि निदेशक जसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु कृषि यंत्रों पर अब 80 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये एवं धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा कृषकों को आसान एवं सस्ती दरों पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने अवगत कराया कि इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा कृषि विभाग में संचालित प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फर ईन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेजीड्यू योजना हेतु जारी की गई गाईड लाईन में सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यंत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा 5 लाख तक के कृषि यंत्रों एवं 5 से 15 लाख तक के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

