नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा बिना अधिकार उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले पर न्यायमूर्ति आरिफ की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अक्षय कुमार ने हाईकोर्ट का किया रुख
खबरों के अनुसार, अक्षय कुमार ने डीपफेक वीडियो के बढ़ते चलन के बीच अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि इस तरह की सामग्री ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हुए हैं।
इन चीजों पर रोक लगाने की मांग
याचिका में कहा गया है कि उनके नाम, आवाज, हाव-भाव, पहचान से जुड़ी चीजों को लेकर उल्लंघन हो रहा है। इसी चीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसमें एआई से बनाए डीपफेक फोटो और वीडियो शामिल हैं। साथ ही नकली सामान, भ्रामक विज्ञापन, झूठे ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए गए। अक्षय की याचिका के अनुसार इससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसा चीजें अक्षय कुमार की साख और प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों को कमजोर करती हैं। साथ ही जनता को गुमराह करती हैं।
ये कलाकारों भी दायर कर चुके याचिका
कुछ दिन पहले गायिका आशा भोसले और अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अक्षय कुमार जैसी ही याचिका कोर्ट में दायर की थी। इनकी याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया था।

