- निजामुद्दीन से आए 12 जमातियों पर हुआ था मुकदमा
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: निजामुद्दीन मरकज से थानाभवन आए 12 जमातियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से चार्जशीट को समाप्त करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में नागपुर हाईकोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें जमातियों को कोरोना महामारी फैलाने या अन्य मामलों में दोषी मानने से इंकार किया गया था।
निजामुद्दीन मरकज से मार्च माह 2020 में बहुत से जमाती देश के विभिन्न हिस्सों में निकले थे। शामली जनपद के कस्बा थानाभवन के मदरसे में भी 12 जमाती पहुंचे थे। ये सभी जमाती बांग्लादेश से भारत में टूरिस्ट वीजा पर यहां आए थे। उसी दौरान कोरोना महामारी ने भारत वर्ष को जकड़ लिया था और 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। साथ ही गृहमंत्रालय के आदेश के बाद पूरे देश में निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों को तलाश कर उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए थे।
थानाभवन थाने में बांग्लादेश निवासी मीर मोहम्मद समेत 12 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आईपीसी व 14 विदेशी अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाभवन पुलिस ने छह जून 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इस मामले में मीर मोहम्मद ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। जिसमें सत्यधीर सिंह जादोन एडवोकेट ने जमातियों की तरफ से हाईकोर्ट में बहस की और अकबर शाह एडवोकेट व राशिद अली एडवोकेट ने पूरे मामले में मजबूती से पैरोकारी की। राशिद अली एडवोकेट ने बताया कि हाईकोर्ट में नागपुर हाईकोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें जमातियों पर कोरोना महामारी फैलाने समेत अन्य मामलों में सरकार का पक्ष रखने के लिए 23 नवंबर 2020 की तिथि तय करते हुए आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जमातियों को राहत मिली है।