Friday, December 27, 2024
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कहीं आप श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं से बेखबर तो नहीं

  • पंजीकृत दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान एवं कारखानों में नियोजित श्रमिक विभिन्न योजनाओं का प्राप्त करें लाभ

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: यदि आप श्रमिक हैं और श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित विभिन्ना योजनाओं से बेखबर हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि श्रम कल्याण परिषद श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रहा है। जिनका आप भी फायदा उठा सकते हैं। श्रम कल्याण परिषद द्वारा पंजीकृत दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानो एवं कारखानों में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिकों को लाभ पंहुचाने के लिए योजनाएं संचालित कर रहा है जो कि न्यूनतम छह माह से कार्यरत हों और उनकी सैलरी 15 हजार तक हो।

ऐसे में यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो चूकिये मत योजना का लाभ उठाइये, उप श्रम आयुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम कल्याण परिषद द्वारा पंजीकृत दुकानों,वाणिज्यिक अधिष्ठानों एवं कारखानों में कार्य करने वाले (जोकि न्यूनतम छह माह से कार्यरत हैं तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार तक हो) के लिए संचालित की जा रही हों) के लिए श्रम विभाग के अन्तर्गत सभी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने मेरठ मंडल के सभी पात्र श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए सुझाव दिया हैं।

जानिये किस योजना मे किसको मिलता है कितना लाभ

उप श्रम आयुक्त राजीव कुमार सिंह के अनुसार श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम कल्याण परिषद की गणेश शंकर विद्यार्थी पुरुस्कार योजना के तहत श्रमिकों क े पुत्र एवं पुत्रियों को हाई स्कूल, इंटर, स्नात्क एवं परास्नात्क में 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वालों को पांच हजार रूपये, तथा 75 फीसदी अंक पाने वालों को 75 सौ रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वहीं डा. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों को डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठयक्रम में सहायता सहायता के रूप में 10 हजार से 25 हजार रुपये देने की व्यवस्था की गई है।

ज्योतिबाफूले श्रमिक कन्यादान योजना में श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह उपरांत 51 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। इसके अलावाा राजा हरिशचन्द्र श्रमिक मृतक अंत्येष्ठि सहायता योजना के तहत श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवा, विधुर एवं आश्रितों को अंत्येष्टी के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टी सहायता योजना में श्रमिकों की मृत्यु होने पर नकी विधवा, विधुर एवं आश्रितों को 10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय धन योजना के तहत श्रमिकों की परास्नात्क की शिक्षा प्राप्त करने वाली पुत्रियों को पुस्तक खरीदने के लिए 75 सौ रुपये की मदद मिलेगी।

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चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियों जिनका चयन जिला, राज्य, राष्टÑीय तथा अंतर्राष्टÑीय खेलों में हुआ है उन्हें जिला स्तर पर 25 हजार,राज्य स्तर पर 50 हजार, राष्ट्रीय स्तर पर 75 हजार, अंतर्राष्टÑीय स्तर पर हुआ है उन्हें एक लाख रुपये प्रदान करने की व्यवस्था है। श्रवण कुमार धार्मिक एवं पयर्टन योजना के तहत श्रमिकों को प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनिय स्थलों की यात्रा करने के लिए 12 हजार की धनराशि दी जाएगी।

इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 व कारखाना अधिनियम 1948 के तहत काम करने वाले श्रमिकों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना व डा. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता संचालित की जा रही है। जबकि शेष योजना कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए है। उक्त समस्त योजना श्रम विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। कोई भी पात्र आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकता है।

सभी योजनाएं एक नजर में

  • गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरुस्कार योजना
  • डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता
  • ज्योतिबाफूले श्रमिक कन्यादान योजना
  • राजा हरिशचन्द्र श्रमिक मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना
  • दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टी सहायता योजना
  • महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय धन योजना
  • चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
  • श्रवण कुमार धार्मिक एवं पर्यटन योजना
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