- पुलिस ने की बदमाशों की घेराबंदी, लेकिन नहीं मिली कामयाबी
जनवाणी संवाददाता |
मोदीपुरम: पल्लवपुरम थाने से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने बैंक मैनेजर की पत्नी से हथियारों के बल पर पर्स लूट लिया। बदमाश महिला को धमकी देकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश में कांबिंग की, परंतु बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पावली रोड निवासी नितिन बैंक आॅफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर है।
शनिवार को उनकी पत्नी आरती सिंधु पल्लवपुरम फेज दो स्थित एक स्कूल में अपने बेटे का परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड लेने गई थी। थाने से चंद कदम पहले बाइक सवार बदमाशों ने आरती को तमंचे के बल पर रोक लिया। बदमाशों ने आरती से दिनदहाड़े पर्स लूट लिया और धमकी देकर भाग निकले। बदमाशों के चले जाने के बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता से घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश में कांबिंग की, परंतु कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस बदमाशों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। थाना प्रभारी देवेश शर्मा का कहना है कि पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है, जल्द बदमाशों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जायेगा।
बहू को जलाकर मारने पर पति, सास को 10 साल की कैद
मेरठ: अपर जिला जज कोर्ट संख्या-11 विकास ने दहेज हत्या के मामले में पति व सास को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। करीब 13 साल पहले मृतका के चाचा ने थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी अफसाना उर्फ भूरी पुत्री अब्दुल सलाम की बेटी का निकाह मुन्ना के साथ हुआ था। शादी में अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज देकर विदा किया था परंतु शादी में दिए गए दान दहेज से उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। सास साबरा पत्नी अच्छान व पति मुन्ना निवासी लकी पुरा थाना लिसाड़ी गेट दहेज में बाइक की मांग करते थे तथा धमकी देते थे कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसे जलाकर मार देंगे। उसकी भतीजी अफसाना उर्फ भूरी ने यह बात कई बार बताई थी। जिस पर हमने ससुराल वालों को समझाने का भी प्रयास किया परंतु उनकी आदतों में कोई फर्क नहीं आया। गत आठ सितंबर 2008 को सूचना मिली तुम्हारी भतीजी के साथ मारपीट कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। मैं वहां पर पहुंचा तो पति मुन्ना व सास साबरा ने मिट्टी का तेल छिड़ककर अफसाना उर्फ भूरी को जला दिया। जिसे मैंने बचाने का प्रयास भी किया परंतु उसकी मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट थाना लिसाड़ी गेट में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां पर अभियोजन की ओर से सरकारी वकील मनवीर सिंह ने वादी सहित अनेक गवाहों को न्यायालय में पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अपर जिला जज विकास कुमार ने पति मुन्ना, सास साबरा को दहेज के लिए अफसाना उर्फ भूरी को जलाकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

