नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मंगलवार को बताया गया है कि, यानि 1 अगस्त से जीएसटी के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। जीएसटी गाइडलाइन्स के अनुसार, पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को ई-इनवॉइस यानी ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा।
10 करोड़ या उससे अधिक
दरअसल, अभी तक 10 करोड़ या उससे अधिक के बीटूबी लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को ही ई-चालान निकालना होता था। लेकिन अब 1 अगस्त से यह नियम बदल जाएगा।
Attention GST Taxpayers whose Aggregate Annual Turnover exceeds ₹5 Crore in any Financial Year pic.twitter.com/GI8X7jsphO
— CBIC (@cbic_india) July 28, 2023