जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए कई शहरों में दोबारा सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।
मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और फैक्टरी कर्मचारियों को ही इससे छूट दी गई है। इंदौर में कल कोरोना वायरस के 546 मामले सामने आए थे जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 37,661 पहुंच गई है।
Madhya Pradesh: Night curfew between 10 pm to 6 am imposed in Indore starting from November 21; people engaged in essential services & factory workers are exempted.
Indore reported 546 new #COVID19 cases yesterday; total number of cases in the district stands at 37,661 pic.twitter.com/vi8i1njkCJ
— ANI (@ANI) November 21, 2020
गुजरात
गुजरात के कई शहरों में भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के कुल 1,515 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,95,917 पहुंच गया है। इनमें से सक्रिय केस 13,285 हैं।
Gujarat: Night curfew from 9 pm to 6 am imposed in Rajkot (pic 1 & 2) & Surat (pic 3 & 4) from Nov 21 in view of #COVID19 spread.
The State reported 1,515 new COVID cases in 24 hrs taking total tally to 1,95,917 of which 13,285 are active cases, as per last update by State govt. pic.twitter.com/AfszIRHCTQ
— ANI (@ANI) November 21, 2020
राजस्थान
वहीं, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ।
बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे।
इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है।
हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी।

