- जिलापूर्ति अधिकारी ने जारी किया आरोप पत्र
- जवाब दाखिल करने के लिए दी एक सप्ताह की मोहलत
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मैसर्स सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन के विरुद्ध नौ अगस्त से शुरू हुई कार्रवाई के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने पम्प का डीजल लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने पंप संचालकों को लाइसेंस की शर्तों के बारे में गौर अनियमितताएं बरतने संबंधी आरोप पत्र भी जारी किया है जिसमें पंप स्वामियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
ये हुआ था घटनाक्रम
बुधवार नौ अगस्त को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने एक सूचना के आधार पर सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन पर कार्रवाई की थी। जिसमें ब्राउजर के माध्यम से अवैध रूप से डीजल लेकर बिक्री का कार्य करने को लेकर पंप संचालकों से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज देने के बजाय टीम पर हमला करते हुए मारपीट तक की थी। इस बारे में सिविल लाइन थाने में दो एफआईआर दर्ज कराई गई।
जिसमें कहा गया कि टीम में तारावती आपूर्ति निरीक्षक, जोगेन्द्र सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पशुपति देव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पंकज कुमार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम फिलिंग स्टेशन पर जांच करने पहुंची थी। जहां कई लोगों ने आपूर्ति टीम पर हमला कर दिया था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पंकज कुमार को लाठी डंडों व लात घूसों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
इसके अलावा तेल की कालाबाजारी करने के आरोप में थाना सिविल लाइन में सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन स्वामी प्रशांत जैन, संजय जैन, पंप मैनेजर कुलदीप शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 में भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।
इंडियन आयल भेज चुका है नमूने
एक सप्ताह पूर्व नोएडा से आई इंडियन आॅयल के अधिकारी की टीम ने फिलिंग स्टेशन से डीजल और पेट्रोल तेल के नमूने लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवाए हैं। नमूने फेल होने की स्थिति में पेट्रोल पंप पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।
आपूर्ति विभाग ने की लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई
मैसर्स सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन पर एक के बाद एक करके हो रही कार्रवाई के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने फर्म का डीजल बिक्री से संबंधित लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस धारी संजीव कुमार जैन ने प्रबंधन और अन्य व्यक्तियों के साथ लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।
डीएम के अनुमोदन के आधार पर फिलिंग स्टेशन का लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से एक आरोप पत्र भी जारी किया गया है। जिसमें फर्म संचालक पर सात गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिनके संबंध में एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।