Wednesday, March 18, 2026
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बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं से भेदभाव

 

Nazariya 22

PRIYANKA SAURABH केंद्रीय विद्युत मंत्रालय  देश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम जारी करता है। इन नियमों में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। बिजली एक समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है। ये नियम उपभोक्ताओं को उन अधिकारों के साथ ‘सशक्त’ बनाने का काम करते हैं, जो उन्हें गुणवत्ता, विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। उपभोक्ता के लिए चुनौती और मुद्दे देखे तो कई राज्य विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।

चौबीसों घंटे आपूर्ति की गारंटी और प्रावधान केवल दांवों में है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 20 घंटे और  शहरी क्षेत्र में 24 घंटे ग्रामीण और शहरी आपूर्ति के बीच भेदभाव है। बिजली मीटर से संबंधित नियम कहते हैं कि अलग-अलग राज्यों में शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर खराब मीटरों की जांच की जानी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम नियम कहते हैं कि मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार बिजली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए गठित फोरम का नेतृत्व कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज देश में लगभग 35 गीगावाट स्थापित सौर उत्पादन क्षमता और 38  गीगावाट पवन ऊर्जा है। भारत ने मार्च 2022 तक सौर परियोजनाओं से 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट बिजली का लक्ष्य रखा है। भारत की आवासीय बिजली की खपत 2030 तक कम से कम दोगुनी होने की उम्मीद है। चूंकि घर अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक बिजली के उपकरण खरीदते हैं। थर्मल पावर मुख्य आधार बनी हुई है; भारत का ऊर्जा-मिश्रण आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) के पक्ष में झुक रहा है, जिसकी कुल बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी 2008-09 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 9.2 प्रतिशत हो गई है।

हमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2009 से स्वैच्छिक लेबलिंग योजना के बावजूद, भारत में उत्पादित 5 प्रतिशत से भी कम सीलिंग पंखे स्टार-रेटेड हैं। जबकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) 2022 से सीलिंग फैन को अनिवार्य लेबलिंग के तहत लाने की योजना बना रहा है।

अधिकांश राज्य कानून के साथ गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम रहे हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को। भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को डिस्कॉम से आपूर्ति गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, उन्हें आॅनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से होस्ट करने और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। केंद्र सरकार आॅडिटेड एसओपी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रोग्रामर्स के लिए फंड का वितरण कर सकती है।

केंद्र राज्य सबसे केंद्रित एकमुश्त प्रयास, विद्युतीकरण अभियान पूरे देश में कनेक्शन प्रदान कर सकता है। लेकिन चौबीसों घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा देने के लिए अपनी वेबसाइट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और इसके विभिन्न नामित कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्रवार विभिन्न सेवाओं जैसे आवेदन जमा करने, आवेदन की निगरानी स्थिति, बिलों का भुगतान, शिकायतों की स्थिति आदि का आॅनलाइन उपयोग करना होगा।

वितरण लाइसेंसधारी वरिष्ठ नागरिकों को उनके दरवाजे पर सभी सेवाएं जैसे आवेदन जमा करना, बिलों का भुगतान आदि प्रदान करे तो कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। डिस्कॉम उपभोक्ता अधिकारों, मुआवजा तंत्र, शिकायत निवारण, ऊर्जा दक्षता के उपायों और डिस्कॉम की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टीवी, समाचार पत्र, वेबसाइट और डिस्प्ले के माध्यम से उचित प्रचार की व्यवस्था करे।

लागत प्रभावी सौर पैनल, भंडारण प्रौद्योगिकियां, और 2022 तक 227 गीगावॉट के आरई क्षमता लक्ष्य की प्राप्ति संभावित रूप से बिजली की कीमत को और कम कर सकती है। ये नियम पूरे देश में कारोबार करने में आसानी को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

बिजली कटौती का विवरण उपभोक्ताओं को सूचित किया जाए। अनियोजित आउटेज या गलती के मामले में, उपभोक्ताओं को तत्काल सूचना एसएमएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बहाली के लिए अनुमानित समय के साथ दी जाए। देश भर में वितरण कंपनियां एकाधिकार रखती हैं-चाहे सरकारी हो या निजी -और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है-इसलिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को नियमों में निर्धारित किया जाए और इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाए।

मंत्रालय द्वारा बनाए गए कुछ नियम पूरे देश में कारोबार करने में आसानी को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन नियमों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि नए बिजली कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जाती हैं। उपभोक्ता अधिकारों की जानबूझकर अवहेलना के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं पर दंड लगाया जाएगा। राज्यों को इन नियमों को लागू करना होगा और बिजली के कनेक्शन प्रदान करने और नवीनीकरण में देरी जैसे मुद्दों के लिए डिस्कॉम्स को अधिक जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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