जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा से पहले आबकारी विभाग ने शराब विक्रेताओं पर सख्ती बढ़ा दी है। आगामी यात्रा और नए आबकारी सत्र 2025-26 को लेकर जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में देशी शराब, मॉडल शॉप और भांग विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। विक्रेताओं को साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत चर्चा हुई। इसका उद्देश्य आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और नई आबकारी नीति के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराना था।
जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकान पर तय मूल्य से अधिक पर शराब बेचना (ओवररेटिंग) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर दुकान के बाहर रेट लिस्ट और विभाग का टोल-फ्री नंबर चस्पा करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी दुकानों को डिजिटल भुगतान की सुविधा—जैसे ऑनलाइन पेमेंट और पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन-प्रदान करनी होगी।
विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्थायी अनुज्ञापन और खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस प्राप्त करें। शराब की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी लेनदेन पीओएस मशीन के माध्यम से ही करने होंगे। दुकानों का मासिक स्टॉक सत्यापन (एमएसटी) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन दुकानों की बिक्री निर्धारित कोटे से कम है, उन्हें कोटा अंतरित कराने की सुविधा दी गई है ताकि लक्ष्य पूरा किया जा सके।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए
कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी दुकानों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराना और तिरपाल से पूरी तरह ढकना अनिवार्य होगा ताकि वे बाहर से न दिखें। यात्रा के दौरान देशी शराब और मॉडल शॉप की कैंटीनें पूरी तरह बंद रहेंगी।
इसके अलावा, हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू स्थिति में रहेंगे और उनका पर्याप्त बैकअप रखना भी जरूरी होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई से नहीं चूका जाएगा। इस सख्ती का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना और शराब बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखना है।

