Sunday, March 15, 2026
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कुख्यात योगेश भदौड़ा सहित तीन को पांच वर्ष का कारावास

  • नौ हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या-दो मेरठ पीएन पांडे ने पुलिस को जान से मारने के प्रयास के मामले में आरोपी योगेश भदौड़ा पुत्र भोपाल सिंह, अंकित पुत्र रविंदर व गौरव उर्फ भूरा पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम मसूरी मेरठ को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

डीडीसी क्रिमिनल ब्रजभूषण गर्ग व एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा राजेश वर्मा प्रभारी निरीक्षक ने थाना परतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गत 21 मार्च 2013 को पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाने को बिजली बंबा बाइपास शताब्दीनगर पर मौजूद थे। तभी उन्होंने जैनपुर की तरफ से दिल्ली रोड की और से एक सफेद गाड़ी को तेजी से आते हुए देखा पुलिस को गाड़ी में बदमाश होने का शक हुआ, जो कहीं घटना करने की फिराक में है।

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जब वह पुलिस से थोड़ी दूरी पर थे तो गाड़ी में से आवाज आई थी मारो यह पुलिस वाले हैं। इस पर गाड़ी में से तुरंत बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें पुलिस वाले बाल-बाल बचे और पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी घेरकर उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया था और बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपियों को जान से मारने के प्रयास में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास व प्रत्येक को नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हत्या के 15 मामले दर्ज

अभियुक्त योगेश पुत्र भोपाल सिंह के विरुद्ध 45 आपराधिक मामले, अभियुक्त लीलू उर्फ अमित के विरुद्ध कुल 19 आपराधिक मामले, अभियुक्त अंकित के विरुद्ध कुल नौ आपराधिक मामले व अभियुक्त गौरव उर्फ भूरा के विरुद्ध चार आपराधिक मामले विभिन्न धाराओं में जनपद मेरठ व अन्य जनपदों के थानों में पंजीकृत है। योगेश भदौड़ा के खिलाफ अकेले हत्या के 15 मामले दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण

एक 30 एमएम कारबाइन व 35 कारतूस, एक पिस्टल 30 एमएम मय छह कारतूस जिंदा व एक खोखा कारतूस, एक रिवाल्वर 38 बोर पिस्टल, चार कारतूस जिंदा व दो खोखा कारतूस, एक पिस्टल नौ एमएम व एक खोखा कारतूस व चार जिंदा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस 315 बोर आदि।

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