- कोर्ट ने 23 मुकदमों में लगाया 9 लाख 14 हजार का अर्थदंड
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: खाद्य विभाग द्वारा की गयी छापेमारी के दौरान संकलित किये गये सैम्पलों की जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई। विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। वाद में कोर्ट ने 23 मुकदमों में आरोपियों पर 9 लाख 14 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
सहायक आयुक्त(खाद्य) डा. चमनलाल ने बताया जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच के पश्चात् खाद्य पदार्थोें में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) व न्याय निर्णायक अधिकारी, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसके आधार पर एडीएम प्रशासन 23 वादो में नौ लाख चैदह हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
डा. चमनलाल ने बताया कि जिन पर जुर्माना किया गया है, उनमें आदर्श चैधरी पर मिश्रित दूध के चलते 25 हजार, मनीष गर्ग पर ब्लेन्डेड डीबल वेजीटेबल आॅयल के लिए 10 हजार, अंतरपाल सैनी पर मिलावटी पनीर के लिए 16 हजार, असजद अली पर मिलावटी दूध के लिए 30 हजार, अश्वनी सिंह पर मिलावटी दूध के लिए 15 हजार, बबलू पर मिलावटी दूध के लिए 4 हजार, रहीस पर मिलावटी पनीर के लिए एक लाख, सुनील कुमार पर मिलावटी सरसो के तेल के लिए 50 हजार, सोनू कुमार को मिलावटी दूध के लिए 15 हजार, अशोक गर्ग को मिलावटी बतीसा के लिए 25 हजार, प्रदीप को मिलावटी नमकीन के लिए 25 हजार, जुनैद आलम को मिलावटी पनीर के लिए 50 हजार, जुबैर आलम को एक लाख, बाबूराम को मिलावटी दूध के लिए दस हजार, शाहरूख को मिलावटी खोया के लिए 10 हजार, सुहेब को मिलावटी दूध के लिए 10 हजार, जुल्फिकार को मिलावटी दूध के लिए 50 हजार, गौरव को मिलावटी दूध के लिए 20 हजार, योगेश को मिलावटी दूध के लिए 30 हजार, योगेश को ही भैंस के मिलावटी दूध के लिए 40 हजार, मुशर्रफ को मिलावटी भैंस के दूध के लिए 40 हजार, सुऐब को जीवित मुर्गे का मांस के लिए 10 हजार रूप्ये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त के अलावा वर्ष 2022-23 में माह-जनवरी, 2023 तक 197 वादो को निस्तारित करते हुए एडीएम प्रशासन की कोर्ट द्वारा 38 लाख 32 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।