Wednesday, March 18, 2026
- Advertisement -

ई-रिक्शाओं की मुसीबत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  • मुख्य सचिव, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को दाखिल करना है जवाब

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: महानगर के यातायात के लिए समस्या बने अवैध ई-रिक्शाओं के मामले में मेरठ पुलिस प्रशासन व टैÑफिक पुलिस द्वारा किए प्रयासों की जानकारी को आज इस मामले को लेकर दायर की गयी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। टैÑफिक पुलिस ने जोन सिस्टम लागू कर शहर के यातायात की समस्या को हल करने का प्रयास किया है।

हालांकि अब भी काफी कुछ करना बाकि है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार चौधरी की ई-रिक्शा से जुड़ी जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, याचिका डाले जाने के बाद कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस से जवाब मांगा था। पिछली तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके लिए अगली तिथि 23 अक्टूबर तय कर दी गई थी।

मिशन कंपाउंड निवासी मनोज कुमार चौधरी ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ई-रिक्शा को जिम्मेदार ठहराते हुए जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप था कि हजारों की संख्या में ई-रिक्शा सरपट दौड़ रहे हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग उनके लिए कोई गाइडलाइन तय नहीं कर पाये। खामियाजा जाम के रूप में आम जनता को भुगतना पड़ा है। याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव, आरटीओ और एसपी ट्रैफिक से जवाब मांगा। काउंटर दाखिल करने के लिए विभागों ने कोर्ट से समय मांगा।

20 सितंबर का समय जवाब दाखिल करने का मांगा गया, लेकिन उस दौरान कोर्ट नहीं बैठी। अब आज जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसके लिए आज विभाग का प्रतिनिधिमंडल हाईकोर्ट में मौजूद रहकर पक्ष रखेगा। मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि वह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उधर, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा का कहना है कि विभाग ने जवाब तैयार कर लिया है। जहां तक कार्रवाई की बात है तो वह भी जारी है।

शादी अनुदान योजना के तहत करें आनलाइन आवेदन

मेरठ: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद व्यक्तियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 20 हजार रुपये का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में अधिक से अधिक लोग आॅनलाइन आवेदन करें। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि शादी अनुदान के लिए आवेदक द्वारा आॅनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मेरठ के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए वर्तमान में कुल 139 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है।

शादी अनुदान आवेदन के लिए आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक की आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। एक आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह के प्रमाणपत्र की छायाप्रति, वर व कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और आवेदक व कन्या का फोटो होने पर शादी अनुदान के लिए आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

Bihar News: कॉल पर दी धमकी, फिर पुलिस से भिड़ंत, STF जवान शहीद, दो अपराधी मारे गए

जनवाणी ब्यूरो | नई दिल्ली: पूर्वी चंपारण जिले के चकिया...

UP: गोरखपुर में भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या, इलाके में दहशत

जनवाणी ब्यूरो | नई दिल्ली: गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र...

UP: मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, चार युवकों की मौत

जनवाणी ब्यूरो । नई दिल्ली: भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी।...

सिलेंडर बिन जलाए रोटी बनाने की कला

मैं हफ्ते में एक दिन आफिस जाने वाला हर...
spot_imgspot_img