Wednesday, June 18, 2025
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जमात-ए-इस्लामी पर बड़ी कार्रवाई, कश्मीर में 123 करोड़ की संपत्तियां जब्त

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ कश्मीर घाटी में कड़ी कार्रवाई करते हुए 122.89 करोड़ रुपये की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया।

इन संपत्तियों में अलगाववादी दिवंगत नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर पंजीकृत एक घर भी शामिल है। एसआईए ने आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जिलों में यह कार्रवाइयां की।

एसआईए की सिफारिश पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद एक दर्जन स्थानों पर संपत्तियों को उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि बरजुल्ला (श्रीनगर दक्षिण) में 17 मरला और 199 वर्ग फुट से अधिक का दो मंजिला घर सैयद अली शाह गिलानी और फिरदौस अहमद असमी के नाम पर है। बताया जाता है कि इस संपत्ति को 1990 के दशक के अंत में जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) द्वारा खरीदा गया था और गिलानी के नाम पर पंजीकृत किया गया था, जो शहर के हैदरपोरा क्षेत्र में स्थानांतरित होने से पहले 2000 की शुरुआत तक वहां रहते थे। गिलानी का पिछले साल सितंबर में निधन हो गया था।

अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति को बाद में जेईआई के अमीर (प्रमुख) के निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उस घर में भी तलाशी ली गई, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर नवंबर 2018 से शोपियां के मोलू चित्रगाम इलाके के रहने वाले शहजादा औरंगजेब का कब्जा है।

अधिकारियों ने कहा कि औरंगजेब खुद जेईआई का एक स्थायी रुकन (सदस्य) है और उसने अमीर-ए-जिला शोपियां जिले के रूप में भी काम किया है। इस संबंध में सितंबर 2020 में 1,000 रुपये मासिक किराए पर पांच साल की अवधि के लिए नोटरीकृत रेंट डीड भी किया गया है। हालांकि, किराए का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी लेने पर किराएदार का एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें सिम लगा हुआ है और उसे जब्त कर लिया गया है।

अन्य अधिसूचित अन्य संपत्तियों में अल-हुदा हेल्थ केयर सेंटर, पुलवामा में छह कनाल 18 मरला भूमि पर दुकानें और स्कूल भवन, और नोबल कुलगाम में चार मरला भूमि पर गैर-कार्यात्मक दरजगाह (धार्मिक विद्यालय) शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि एसआईए की कार्रवाई जेईआई से संबंधित कई संपत्तियों की जब्ती का हिस्सा है।

जमात की 188 संपत्तियां चिह्नित

जेईआई की ये संपत्तियां प्रतिबंधित संगठन से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का चौथा समूह हैं। एसआईए ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जमात की 188 संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार की कार्रवाई एसआईए की ओर से बटमालू पुलिस स्टेशन में वर्ष 2019 में दर्ज प्राथमिकी की जांच का परिणाम है।

कार्रवाई का उद्देश्य फंडिंग रोकना

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है।

कई संपत्तियां किराए पर

अधिकारियों ने कहा कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि कुलगाम में लगभग एक दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिसमें मागम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, वर्तमान में जेईआई की इन संपत्तियों से किराए पर चल रहे हैं। इस बारे में यह निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि निजी व्यक्ति जिनका जेईआई के साथ कोई संबंध न हो और केवल इसे किराए का भुगतान करने वाले किरायेदार हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो।

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