Monday, March 23, 2026
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अब जरूरी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

  • 10 हजार रुपये का जुर्माना, शहर में 40 प्रतिशत वाहनों पर नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर चेकिंग अभियान चलाने वाला है। जिस वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी उस पर आरटीओ की तरफ से 10 हजार का जुर्माना लगाने के लिए चालान किया जाएगा। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन कुलदीप सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही सड़कों पर निकले।

यदि बुधवार के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन सड़क पर दिखाई दिए तो 10 हजार का चालान अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 40 प्रतिशत वाहन ऐसे हैं, जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह एक तरह से न्यायालय की अवहेलना है। यदि वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

एआरटीओ (प्रशासन) कुलदीप सिंह का कहना है कि पहली बार जो वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिलता है तो उस पर केवल पांच हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी बार में वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के मिलता है तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं इसके बाद भी यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगायी जाती हैं तो फिर वाहन भी सीज कर दिया जाएगा।

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