- महानिदेशक स्वास्थ्य ने दिए हिदायतों के साथ ओपीडी, डायग्नोसिस और अन्य सेवाएं शुरू करने के निर्देश
- मरीज के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या में कमी और दो दिन बाद अस्पताल को करना होगा सैनिटाइज
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सरकारी अस्पतालों पर पूरी तरह से आश्रित लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मेडिकल व जिला अस्पताल की ओपीडी शुरू किए जाने के निर्देश महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं, लेकिन कोरोना के बाद अनलॉक-4 में शुरू होने जा रही ओपीडी में आने वाले मरीजों व उनके साथ आने वाले तीमारदारों पर कई पाबंदियां भी लगायी गयी हैं।
महानिदेशक डीएस नेगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ने 23 सितंबर को जारी पत्र में प्रदेश भर के मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य चिकित्साधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय को कोविड-19 संक्रमण के दौरान समस्त नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित किए जाने के आदेश दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त आकस्मिक सेवाएं सीमित रूप से उपलब्ध हो पा रही हैं। इस संबंध में चिकितसा सेवाओं के साथ साथ अन्य चिकित्सकीय सेवाओं को प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं।
समस्त आकस्मिक सेवाएं, ओपीडी व डायग्नास्टिक एवं अन्य सेवाएं भी शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हिदायत दी गयी है कि समस्त रोगी उनके अभिभाव एवं चिकित्सा कर्मी मॉस्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
चिकित्सालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक दो दिन बाद चिकित्सालय सैनिटाइज किया जाए। रोगियों के साथ आने वाले अभिभावकों की संख्या भी सीमित की जाए।
चिकित्सालयों में होल्डिंग एरिया बनाया जाए, जहां संदिग्ध रोगियों को अलग किया जाए। उनकी कोविड जांच करते हुए आवश्यक उपचार प्रदान किया जाए। महानिदेशक ने तमाम निर्देशों का गंभीरता से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं।