Saturday, July 27, 2024
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पुरकाजी विधायक सजा के विरुद्ध सेशन कोर्ट में करेंगे अपील

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  • आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत ने सुनाई थी 15 दिन की कैद

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: रालोद विधायक अनिल कुमार, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनाई गई 15 दिन कैद की सजा के विरुद्ध सेशन कोर्ट में कल अपील दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते हैं। लेकिन, आदेश के विरुद्ध कानून उन्हें उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह इस मामले में निर्दोष साबित होंगे। पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 दिसंबर को आदर्श आचार संहित उल्लंघन के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा था। 21 जनवरी 2017 को अनिल कुमार ने अपना नामांकन जमा किया था। इस मामले में तत्कालीन एसआइ बाबूलाल ने सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देकर बताया था कि अनिल कुमार पुत्र मोतीराम निवासी शिवनगर सरवट ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने 100-150 समर्थकों को साथ लेकर नामांकन किया था। उन्हें उसी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया गया था कि जनपद में धारा-144 लागू है।

उन्होंने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 25 जनवरी 2017 को अनिल कुमार के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा-144 उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट तेजाजी मयंक जायसवाल ने 21 दिसंबर को विधायक अनिल कुमार को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा सुनाई थी। पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार ने बताया कि सजा के विरुद्ध सेशन कोर्ट में वह शनिवार को अपील दायर करेंगे। कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुनवाई के बाद वह कोर्ट से निर्दोष साबित होंगे।

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