जनवाणी ब्यूरो |
यूपी: आज शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। बताया जा रहा है कि, कोर्ट ने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि,उन्होंने ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था।
वहीं, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया और उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। अब राहुल गांधी को इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह मामला सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया गया था।
गौरतलब है कि वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, राहुल ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई अपमानजनक बातें कहीं।