Monday, July 1, 2024
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याकूब को राहत, बुलडोजर चलाने पर 26 तक रोक

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  • पूर्व मंत्री और परिवार की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली, अब 22 को सुनेगी कोर्ट

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: खरखौदा स्थित पूर्व मंत्री हाजी याकूब की अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ध्वस्तीकरण की योजना बना रहे प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए फैक्ट्री पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने याकूब कुरैशी और उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी रोकने की याचिका पर सुनवाई टाल दी है और अब इस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर एमडीए ने 2019 में सील लगा दी थी। इसके बाद भी गैरकानूनी तरीके से मीट फैक्ट्री में काम चल रहा था। एसपी देहात केशव कुमार के निर्देश पर जब पुलिस ने छापा मारा तो मीट फैक्ट्री में मीट पैकेजिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा हाजी याकूब की फैक्ट्री से पांच करोड़ कीमत का अवैध मीट मिला, जिनमें 2400 कुंतल पैक, 60 कुंतल खुला मीट बरामद हुआ।

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थाना खरखौदा पुलिस ने हाजी याकूब, उनकी पत्नी, दो बेटों समेत 14 लोगों पर आईपीसी की धारा 420, 269, 270, 273 और 120बी के तहत मुकद्दमा दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से याकूब कुरैशी का परिवार घर से फरार होकर अदालत के चक्कर काट रहा था।

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आखिरकार बुधवार को याकूब कुरैशी के परिवार को फौरी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई होने तक मीट फैक्ट्री ‘मेसर्स अल हसन मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड’ की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। कुरैशी और उनके परिवार को दूसरी बड़ी राहत गिरफ्तारी को लेकर रही। याकूब कुरैशी और परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल दी गई। बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा है। अब इस पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

मीट फैक्ट्री के मैनेजर का लेगी एनबीडब्लू

एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि मीट फैक्ट्री के मैनेजर मोहित त्यागी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस अदालत से गैर जमानती वारंट मांगेगी। इसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा कि अवैध फैक्ट्री के संचालन में कौन-कौन लगा हुआ था?

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