Saturday, March 21, 2026
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दो मार्च को आरक्षण निर्धारण और सूची का प्रकाशन

  • शामली कलक्ट्रेट में आरक्षण निर्धारण को दिया प्रशिक्षण

जनवाणी संवाददाता |

शामली: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए पंचायत राज विबहसग के अधिकारियों एवं कर्मचारियें को प्रशिक्षण दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के अंतर्गत पदों का निर्धारण चक्रानुक्रम का उपयोग करते हुए पूर्ववती निर्वाचन 1995 से 2015 का अनुसरण किया जाएगा। इसके बाद आगामी दो मार्च तक आरक्षण आवंटन कर सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण के लिए प्रशिक्षण कलक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में दिया गया। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सम्पन्न कराए जाने के लिए समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं कम्प्यूटर आपरेटरों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डों) के आवंटन एवं आरक्षण के संबंध में शासनादेश के अनुसार जारी समस्त बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने अवगत कराया कि विकास खंड स्तर से ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एंव ग्राम प्रधानों के पदों के आरक्षण एवं आवंटन में सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति की स्त्रियो, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों की स्त्रियों, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग की स्त्रियां, पिछड़े वर्ग और स्त्रियों के क्रम में पदों का आवंटन किया जाएगा।

इसी क्रम में आरक्षण की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के अंतर्गत पदों का निर्धारण चक्रानुक्रम का उपयोग करते हुए पूर्ववती निर्वाचन 1995 से 2015 का अनुसरण किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों के आरक्षण एंव आवंटन के उपरांत प्रस्तावित सूची का प्रकाशन आगामी 2 मार्च तक किया जाएगा।

इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी दायित्व आपको दिए गए हैं, उनका निर्वहन अपनी पूरी ऊ र्जा के साथ करते हुए संबंधित कार्यों को भली-भांति अंजाम दिया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत भी यदि किसी के मन में कोई शंका रह जाती है तो उसको नि:संकोच पूछा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गलती नहीं होनी चाहिए शासनादेश के अनुसार ही पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सीडीओ शंभूनाथ तिवारी, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं एडीओ पंचायत आदि उपस्थित रहे।

पंचायत चुनाव में आरक्षण का क्रम

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के अंतर्गत पदों का निर्धारण चक्रानुक्रम का उपयोग करते हुए पूर्ववती निर्वाचन 1995 से 2015 का अनुसरण किया जाएगा। आरक्षण का क्रम निम्न प्रकार होगा।

  • अनुसूचित जनजाति महिला
  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति महिला
  • अनुसूचित जाति
  • पिछड़ा वर्ग महिला
  • पिछड़ा वर्ग
  • महिला
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