Sunday, September 8, 2024
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रालोद विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर

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  • 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन करने का है आरोप

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना से रालोद के विधायक राजपाल सिंह सैनी आचार संहित के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने विधायक के अधिवक्ता की जमानता अर्जी पर उसे जमानत दे दी है, जबकि एक अन्य मामले में विधायक ने कोर्ट से जारी हुए वारंट को भी रिकाॅल कराया है।

शुक्रवार को रालोद विधायक दल के नेता तथा बुढाना क्षेत्र से विधायक राजपाल बालियान बालियान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता ओमकार तोमर ने बताया कि विधायक पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान फुगाना बस स्टैंड पर बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में एसआइ मूलचंद कौशिक ने मौजूदा विधायक राजपाल बालियान सहित 10 लोगों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में विधायक राजपाल बालिया ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके उपरांत कोर्ट में उनका जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बताया कि 20 हजार रुपये की निजी बंधपत्र पर कोर्ट ने विधायक को जमानत प्रदान कर दी।

एड. ओमकार तोमर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उन्होंने बताया कि 2012 के उक्त मामले में भी विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराए।

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