Wednesday, July 3, 2024
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पराली-पत्ती प्रबंधन को कृषि यंत्रों पर 5 लाख तक की सब्सिडी

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  • कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी समितियां

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: पराली-गन्ने की पत्ती जलाए जाने पर प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू क्रॉप रेज्ड्यिू मैनेजमेन्ट योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र किसानों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदान किए जाएंगे। कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी समितियां द्वारा देय होगा, वहीं 20 प्रतिशत का भुगतान सहकारी समितियां स्वयं वहन करेंगी।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू क्रॉप रेज्ड्यिू मैनेजमेन्ट योजना के क्रियान्वयन पर मंथन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पराली तथा गन्ने की पत्ती जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा है।

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के अनुपालन को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू क्रॉप रेज्ड्यिू मैनेजमेन्ट योजना किसानों को कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे।

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बैठक में उप कृषि निदेशक डा. शिव कुमार केसरी ने जनपद में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए स्थापित किए जाने वाले फार्म मशीनरी बैंक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में शासन के निर्देशानुसार सहकारी समितियों, गन्ना समितियां, ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बंैक की स्थापना की जाएगी।

कृषि यंत्र जिनके लिए मिलेगा अनुदान

मीटिंग में कृषि यंत्र वितरण/ फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव के तहत कृषक सहकारी समितियां, सहकारी गन्ना समितियां, ग्राम पंचायतों को 5 लाख तक के कृषि यंत्र प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत मल्चर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, एमबी, प्लाऊ, जीरोटिल सीडकम फर्टिलाईजर ड्रील आदि पर 80 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख का अनुदान देय होगा। कृषि यंत्रों के मूल्य का 20 प्रतिशत का भुगतान सहकारी समितियां, गन्ना समितिया, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा।

समितियों को मिला लक्ष्य

कृषक सहकारी समितियां, सहकारी गन्ना समितियां, ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत कृषक सहकारी समितियों को 21, सहकारी गन्ना समितियों को 3 तथा ग्राम पंचायतों को तीन कृषि यंत्रों का लक्ष्य दिया गया है।

फसल अवशेष जलाने पर दंड का प्रावधान

कृषि उप निदेशक डा. शिव कुमार केसरी ने बताया कि एनजीटी के आदेशानुसार पराली या फसल अवशेष जलाने की दशा में दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 25 हजार रुपये प्रति घटना और अपराध की पुर्नावृत्ति करने पर कारावास व अर्थदंड से ही दंडित किया जाएगा।

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