Wednesday, October 1, 2025
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अधीक्षण अभियंता, एसडीओ और तीन जेई सस्पेंड

  • वायरल वीडियो प्रकरण में संविदाकर्मी बर्खास्त, मुकदमा दर्ज
  • कई अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, जवाब तलब

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. एमडी ईशा दुहन एक संविदा कर्मी द्वारा हापुड़ में उच्चाधिकारियों की अनुमति लिए बिना मीटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने और इसकी एवज में अवैध वसूली करने का वीडियो जांच में सही पाए जाने पर उक्त संविदाकर्मी की संविदा समाप्त करके उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में कार्रवाई न करने व कार्य में लापरवाही बरतने पर हापुड़ के अधीक्षण अभियंता और 33, 11 केवीए परतापुर के तत्कालीन जेई को कार्य में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। अवैध लाइन का निर्माण करने पर उपखंड अधिकारी अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को निलम्बित किया गया।

मौर्य आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता, अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ में पूर्व में कार्यरत थे, अवैध रूप से एबीसी केबल लगाने के कार्य में निलम्बित किया गया। जेई विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को अवैध लाईन का निर्माण करने पर निलम्बित किया गया। निविदाओं को समय से निस्तारण न करने एवं समय से उचित कार्रवाई न करने पर आशुलिपिक, द्वितीय अन्तर्गत विद्युत वितरण मंडल हापुड़ को निलम्बित किया गया। कई का तबादला किया गया। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही।

गौरतलब है कि अवनीश कुमार अधीक्षण अभियंता हापुड़ को, बाह्य एजेंसी के माध्यम से तैनात हिमांशु कुमार संविदाकर्मी द्वारा अवैध रूप से बिना उच्चाधिकारियों की स्वीकृति लिए, मीटर को एक जगह से दूसरी जगह लगाया गया, जिसकी एवज में संविदाकर्मी द्वारा रुपये लेते हुए एक वर्ष पूर्व तथा वर्तमान में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो की जांच की गई और रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल हापुड़ को दी गई। रिपोर्ट पर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल, हापुड़ ने संविदाकर्मी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके अलावा विद्युत वितरण मंडल हापुड़ के अन्तर्गत निविदा निष्पादन की प्रक्रिया समय से पूर्ण नहीं हो रही थी, अत: उपरोक्त प्रकरणों व अपने कर्तव्यों व दायित्वों में लापरवाही और शिथिलता बरतने पर अविनाश कुमार अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल हापुड़ को निलंबित कर दिया गया। संविदाकर्मी वायरल वीडियो प्रकरण में हिमांशु कुमार संविदाकर्मी की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर निगम में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया

और उसके विरुद्ध थाना पिलखुवा में एफआईआर दर्ज कराई गई। संतोष दिवाकर, तत्कालीन अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र परतापुर को भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। भूपेन्द्र कुमार तत्कालीन उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड पिलखुवा व मनीष यादव, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड-द्वितीय (पिलखुवा) को आरोप पत्र के माध्यम से अनुशसनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

इसके अलावा अवर अभियन्ता हृदय शंकर प्रजापति तथा वर्तमान उपखंड अधिकारी अरविन्द कुशवाहा को उक्त विषय में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। दूसरे प्रकरण में देवेन्द्र कुमार, उपखंड अधिकारी अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को अवैध लाइन का निर्माण व अवैध रूप से एबीसी केबल लगाने पर निलम्बित किया गया है। मौर्य आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता, अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ में पूर्व में कार्यरत थे, अवैध रूप से एबीसी केबल लगाने के कार्य में निलम्बित किया गया।

अवर अभियन्ता लेखराज सिंह, अंतर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को अवैध लाइन का निर्माण करने के संबंध में निलम्बित किया गया। निविदाओं को समय से निस्तारण न करने एवं समय से उचित कार्रवाई न करने पर संजीव आनन्द, आशुलिपिक, द्वितीय अन्तर्गत विद्युत वितरण मंडल हापुड़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। इस संबंध में राजीव कुमार, लेखाकार, अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को प्रशासनिक आधार पर, स्थानांतरित कर मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद से संबंद्ध किया गया है।

यतेन्द्र शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, विद्युत वितरण मंडल हापुड़ को प्रशासनिक आधार पर, स्थानांतरित कर सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से संबंद्ध किया गया। राजीव कुमार, लेखाकार, अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड-प्रथम हापुड़ को प्रशासनिक आधार पर, स्थानान्तरित कर मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद से संबंद्ध किया गया है।

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