Monday, March 23, 2026
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माल बेचा नहीं, जीएसटी को लगाया पांच करोड़ का चूना

  • पांच करोड़ की चोरी में पूछताछ के लिये दिल्ली से बुलाया
  • 174 स्टांप, 49 मोबाइल फोन, 41 चेकबुक , 31 पासबुक जब्त
  • 87 फर्जी कंपनियां बनाकर प्लास्टिक कारोबार को दिखाता था

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जीएसटी को करोड़ों का चूना लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जीएसटी के मेरठ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज निवासी वर्धमान जैन पुत्र संजय कुमार जैन को 309,90,40,961 का फर्जी कारोबार दिखाकर पांच करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में पूछताछ के लिये बुलाया

और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जहां से उसको चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जीएसटी ने अब इस आरोपी को सात दिन की रिमांड पर लेने के लिये आवेदन किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिये तीन जनवरी की तिथि तय की है।

विशेष लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार सिंह ने बताया कि वर्धमान जैन विभिन्न काल्पनिक फर्मों के निर्माण और संचालन में लगे हुए हैं। जो लोगों जीएसटी से लाभ पहुंचाने के लिये फर्जी चालान की आपूर्ति करने का काम करता है। वर्धमान जैन के खिलाफ समन आधारित जांच शुरू की गई थी और उनका बयान 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को दर्ज किया गया था।

जिसमें आरोपी वर्धमान जैन ने फर्जी चालान के काम को स्वीकार किया था। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान वर्धमान जैन के कृष्णा नगर, शाहदरा नई दिल्ल स्थित कार्यालय के पते पर तलाशी ली गई और 174 स्टांप, 49 मोबाइल फोन, 41 चेक बुक और 31 पासबुक जब्त किए गए। वर्धमान जैन ने कहा कि ये सभी स्टांप उनके द्वारा बनाई गई गैर-मौजूद/काल्पनिक फर्मों के हैं।

यह भी बताया गया कि उनके कार्यालय परिसर से जब्त किए गए मोबाइल फोन का उपयोग ओटीपी उद्देश्य के लिए किया गया था और उनके परिसर से जब्त चेक बुक और पासबुक उनके द्वारा बनाई और संचालित विभिन्न गैर-मौजूद/काल्पनिक फर्मों से संबंधित थे। वर्धमान जैन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 87 काल्पनिक फर्मों को बनाया और संचालित किया है ताकि धोखे से रुपये का लाभ लिया जा सके।

बताया कि आपूर्ति के बिना 309,90,40,961 पर जीएसटी का लाभ लिया। वर्धमान जैन सक्रिय रूप से 5 करोड़ से अधिक के अपराध में शामिल है। डॉ. राहुल सिंह जीएसटी इंटेलिजेंस जोनल यूनिट ने अदालत से आरोपी के सात दिन की रिमांड मांगी है। अदालत ने तीन जनवरी को सुनवाई की तिथि घोषित की है।

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