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जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: भारत में बने हुए कफ सिरप को दौषी बताने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि, सरकार ने विदेश में दवा भेजे जाने से पहले उसके परीक्षण कराने का आदेश दिया है। अब कफ सिरप निर्यातकों को विदेश भेजने के पहले अपने उत्पादों का निर्धारित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना जरूरी होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, डीजीएफटी यानि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बीते दिन यह बताया है कि, पहले उत्पाद के नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण करवाना होगा। इसके बाद ही कफ सिरप के निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। वहीं, यह नया नियम एक जून से लागू हो जाएगा।
बता दें कि, डीजीएफटी ने कहा है कि, कई शहरों में स्थित क्षेत्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकत्ता के केंद्रीय दवा प्रयोगशाला और केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोदशालाओं में नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही स्टेट सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी नमूनों की जांच की जा सकेगी।
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