Saturday, April 20, 2024
- Advertisement -
HomeUttar Pradesh NewsSaharanpurबकाया जमा न करने पर टावर व दुकान सील

बकाया जमा न करने पर टावर व दुकान सील

- Advertisement -

जनवाणी संवाददाता |

सहारनपुर: नगर निगम ने टैक्स वसूली अभियान के तहत बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान के अलावा एक टावर भी सील कर दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने आगामी दिनों में हकीकत नगर व गिल कॉलोनी में सम्पत्तियों को कुर्क करने व सील लगाने की कार्रवाई की जायेगी।

नगरायुक्त ग़ज़ल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम ने बुधवार को कर अधीक्षक सुधीर शर्मा के नेतृत्व में बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया। तिकोनी कोठी बजोरिया रोड़ पर स्थित भवन संख्या 3/5728/3 पर बकाया टैक्स 97 हजार 653 रुपये जमा न करने पर दुकान सील करने क़ी कार्यवाही की गई। इसके अलावा रोडवेज कॉलोनी स्थित भवन संख्या 3/6342 सी पर बकाया टैक्स एक लाख 64 हजार 343 रुपये जमा ना करने के कारण कुर्की की कार्रवाई करते हुए टावर सील किया गया।

कार्रवाई के दौरान आर आई सुशील कुमार,टीसी प्रवेश कुमार व प्रवर्तन दल के प्यार सिंह, प्रदीप व प्रवीण आदि शामिल रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी ने बताया कि आगामी दिनों में हकीकत नगर, गिल कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जिन करदाताओं ने बकाया जमा नही किया है उनके भवनों की कुर्की व सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

31 मार्च तक लाइसेंस न बनवाया तो लगेगा जुर्माना

निगम सीमा में व्यवसाय करने वाले लोगों को लेना होगा लाइसेंस

सहारनपुर: नगर निगम सीमा में व्यवसाय करने वाले लोग जल्दी से जल्दी निगम से अपना लाइसेंस बनवा लें। 31 मार्च के बाद जुर्माना अदा करते हुए लाइसेंस बनवाना होगा।
नगर निगम के बाइलॉज लाइसेंस अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541(41)के अंतर्गत नगर निगम सीमा में कार्य करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बाईलाज लाइसेंस उपविधि के अंतर्गत लाइसेंस बनाए जाने का प्रावधान है। ये लाइसेंस निर्धारित दरों के अनुसार बनाया जाता है।

सुधीर शर्मा ने बताया कि जो व्यापारीगण लाइसेंस की परिधि में आते हैं, उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके उपरांत ही उन्हंे निगम सीमा में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत कई लोगों द्वारा अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाए गए हैं। बाइलॉल लाइसेंसे अधीक्षक ने सुधीर शर्मा ने ऐसे सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे नगर निगम में अपना आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लें। आवेदन के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति और पुरानी लाइसेंस की छाया प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद लाइसेंस के लिए अर्थदण्ड जमा करवाते हुए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments